पायल रोहतगी को मिली जमानत, जल्द होंगी जेल से रिहा: नेहरू-गाँधी परिवार पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप

पायल रोहतगी को मिली जमानत (फाइल फोटो)

राजस्थान के बूँदी एडीजे कोर्ट ने जेल में बंद अभिनेत्री पायल रोहतगी को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने पायल की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों के वकीलों की बहस के बाद रोहतगी द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए नेहरू-गाँधी परिवार के वीडियो को देखा और इसके बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार रुपए के दो मुचलकों पर जमानत दे दी है।

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इससे पहले पायल रोहतगी को कोर्ट ने 24 दिसंबर तक के लिए जेल भेज दिया था। रोहतगी को अब जमानत के बाद जेल से रिहाई मिलेगी। बता दें कि पायल को बूॅंदी पुलिस ने रविवार (दिसंबर 15, 2019) को अहमदाबाद स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। उन्हें लूट और हत्या समेत अन्य आपराधिक मामलों में आरोपित महिला कैदियों के साथ जेल में रखा गया था। इससे पहले पायल की तरफ से अडिशनल चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत याचिका पेश की गई थी, लेकिन कोर्ट ने तब खारिज कर दी थी।

पायल पर मोतीलाल नेहरू को लेकर सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप है। उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थन में सोशल मीडिया में ‘आई स्टैंड विथ पायल रोहतगी’ ट्रेंड करने लगा था। जेल भेजे जाने के बाद एक बार फिर लोग सोशल मीडिया पर उनका समर्थन कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए महाराष्ट्र सरकार कॉन्ग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गॉंधी को कब गिरफ्तार करेगी?

बता दें कि रविवार को पायल ने ट्वीट किया था, “मुझे राजस्थान पुलिस ने मोतीलाल नेहरू पर एक वीडियो शेयर करने के लिए गिरफ्तार किया है। उस वीडियो को मैंने गूगल से जानकारी लेकर बनाया था। बोलने की आजादी एक मजाक है।” अपने ट्वीट में उन्होंने राजस्थान पुलिस, पीएमओ, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट को टैग किया था।

पायल की गिरफ्तारी पर पुलिस अधिकारी ने बताया था कि रोहतगी के खिलाफ पुलिस को 10 अक्टूबर 2019 को शिकायत मिली थी। उन पर कॉन्ग्रेस कार्यकर्ता चर्मेश शर्मा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाए थे कि अभिनेत्री ने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से नेहरू और उनके परिजनों के खिलाफ विवादास्पद विडियो बनाकर पोस्ट किए हैं। पायल पर हुई इस कार्रवाई के बाद उनके पति संग्राम सिंह ने ट्वीट कर पीएम मोदी से इस मामले में मदद की गुहार लगाई थी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया