उन्नाव कांड: SC ने CBI को दिया 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय, योगी सरकार से घायल वकील को ₹5 लाख देने का निर्देश

सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता पैनल को लिखा पत्र

उन्नाव रेप केस पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे की जाँच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई (CBI) को दो हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस प्रकरण में 14 दिन में जाँच का आदेश दिया था। सीबीआई ने इसके बाद जाँच को गति देते हुए शीर्ष अदालत में अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी थी। 

सीबीआई ने उन्नाव दुष्कर्म मामले की पीड़िता और उसके वकील के बयान दर्ज किए जाने की बात कहते हुए जाँच पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से चार सप्ताह का समय माँगा। सीबीआई ने अदालत को बताया कि पीड़िता के वकील की हालत गंभीर बनी हुई है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दो हफ्ता का समय देने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल वकील को चिकित्सा खर्च के लिए 5 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।

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बता दें कि, इस हादसे को लेकर पीड़िता का एक बयान सामने आया है। जिसमें पीड़िता ने अपने रिश्तेदार को बताया कि 28 जुलाई को जब वह कार से रायबरेली जा रहे थे, तो NH-21 पर उसने सामने से एक ट्रक को आते देखा। जिसके बाद कार चला रहे पीड़िता के वकील ने उसे हर संभव कोशिश करके जाने का रास्ता दिया, लेकिन शायद ट्रक के निशाने पर वो कार थी, जिसमें पीड़िता अपनी दो रिश्तेदारों और अपने वकील के साथ बैठी थी।

पीड़िता ने बताया कि उन्होंने ट्रक को सामने से आते देखा और जब कुछ असामान्य सा लगा तो अलार्म भी बजाया और कार चला रहे वकील ने कार को रिवर्स गियर में डालकर ट्रक के रास्ते से बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके, क्योंकि ट्रक बिल्कुल उन्हीं की तरफ मुड़ गया और फिर यह हादसा हो गया।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया