बदायूँ की विवादित जामा मस्जिद शम्सी मामले में जिला कोर्ट में अब सुनवाई 10 दिसंबर, 2024 को होगी। मंगलवार (3 दिसम्बर, 2024) को हुई सुनवाई में याचिका पर कोई फैसला नहीं दिया। यह मामला बदायूँ की फ़ास्टट्रैक कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में मंगलवार में कोर्ट में आधे घंटे तक बहस हुई है।
मंगलवार को हुई सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि यह याचिका स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। हालाँकि, कोर्ट में बहस पूरी नहीं हो सकी। मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान समय भी माँग लिया जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। हिन्दू पक्ष ने कोर्ट में यह पूछा कि मुस्लिम पक्ष सर्वे से क्यों डर रहा है। हिन्दू पक्ष ने प्रशासन से शिकायत की है कि जामा मस्जिद का स्वरुप बदला गया है।
हिंदू पक्ष की तरफ से यह याचिका मुकेश पटेल ने साल 2022 में अदालत में सबूत पेश करते हुए डाली थी। इसमें दावा किया था कि यह मस्जिद पहले नीलकंठ महादेव मंदिर थी। उनकी याचिका में जामा मस्जिद के अंदर हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने की माँग की गई है। हिंदू महासभा के अधिवक्ता विवेक रेंडर इस मामले की पैरवी कर रहे हैं।
(प्रसार भारती – SHABD के सौजन्य से)