Thursday, November 21, 2024

पंजाब पंचायत चुनाव में 3000 पदों पर निर्विरोध चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने बताया ‘विचित्र’, असंतुष्ट उम्मीदवारों को दी राहत

पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने राज्य में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में भारी अनियमितताओं पर सुप्रीम कोर्ट के रुख का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि AAP के नेतृत्व वाली सरकार की चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर की अदालत ने कड़ी आलोचना की है। इस चुनाव में 13,000 ग्राम पंचायत पद में से 3,000 पद निर्विरोध भरे गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए ने विचित्र बताया था।

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने असंतुष्ट उम्मीदवारों को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति दे दी। बेंच ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं और आयोग को 6 महीने में उन पर फैसला करना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए या फाड़ दिए गए, वे भी अपनी शिकायतें लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जा सकते हैं।