Monday, December 23, 2024

दिल्ली दंगों वाले उमर खालिद को निकाह के लिए 7 दिन की जमानत: चचेरे भाई की शादी वाली जगह से नहीं जाएगा दूर

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को 7 दिन की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने यह जमानत खालिद को अपने चचेरे भाई के निकाह समारोह में शामिल होने के लिए दी है।

रिपोर्ट के मुताबिक, जज समीर बाजपेयी ने आदेश दिया कि खालिद इस दौरान किसी गवाह या मामले से जुड़े व्यक्ति से संपर्क नहीं करेगा और सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी नहीं करेगा। खालिद सिर्फ परिवार के सदस्यों और निकाह में शामिल होने वाले रिश्तेदारों से मिल सकता है।

कोर्ट ने यह भी शर्त रखी कि खालिद घर पर या निकाह के कार्यक्रम स्थल पर ही रहेगा और फिर 3 जनवरी, 2025 की शाम तक जेल अधीक्षक के सामने उसे आत्मसमर्पण करना होगा।

बता दें कि उमर खालिद पर नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने के गंभीर आरोप हैं। उसके खिलाफ 2020 में दिल्ली पुलिस ने यूएपीए और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। उसकी नियमित जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है और अपील हाई कोर्ट में लंबित है।