दिल्ली के सदर इलाके से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमदत्त को दिल्ली की रोज़ एवेन्यू की विशेष एमपी/ एमएलए अदालत ने 2015 के एक मामले में 6 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर ₹2 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
2015 के मारपीट मामले में ‘आप’ विधायक सोमदत्त को 6 महीने की सजाhttps://t.co/mNnXBowaJg via @NavbharatTimes pic.twitter.com/0cBaJNn1aM
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गौरतलब है कि सोमदत्त के ख़िलाफ़ यह मामला 2015 में गुलाबी बाग का है, जब आप विधायक ने चुनाव प्रचार के दौरान शिकायतकर्ता संजीव राणा की बेसबॉल बैट से पिटाई की थी। उस दौरान सोमदत्त विधायक नहीं थे।
‘आप’ विधायक सोमदत्त को मारपीट केस में 2 लाख रुपये का जुर्माना, छह महीने की जेल#AAP #SomDutt pic.twitter.com/WXnPq5oX3M
— Hindustan (@Live_Hindustan) July 4, 2019
हालाँकि चुनाव प्रचार के दौरान की गई मारपीट मामले पर संज्ञान लेते हुए पिछली सुनवाई (29 जून) में ही अदालत ने आप विधायक को दोषी ठहरा दिया था, लेकिन 4 जुलाई को सभी दलीलें सुनने के बाद सोमदत्त की सजा मुकर्रर की गई।
A Delhi Court awards 6 months jail to AAP MLA Somdutt for voluntarily causing grievous hurt in a 2015 case.During Delhi Assembly poll campaign he&50 men went to Gulabi Bagh&continuously rang door bell of a Sanjiv Rana’s house. When he objected, he was attacked by MLA’s supporters
— ANI (@ANI) July 4, 2019
अदालत ने इस बात पर गौर किया है कि संजीव राणा की गवाही में किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है और न ही उनके पास सोमदत्त को फँसाने के लिए कोई विशेष कारण है। इसलिए आप विधायक को आईपीसी धारा 325 यानी जान बूझकर चोट पहुँचाने के तहत दोषी माना गया।
#BreakingNews : आप विधायक सोमदत्त को स्पेशल कोर्ट ने साल 2015 में चुनाव प्रचार के दौरान एक व्यक्ति से मारपीट करने का दोषी करार दिया. pic.twitter.com/JuKTcEjC18
— TV9 भारतवर्ष (@TV9Bharatvarsh) June 29, 2019
पूरा मामला
संजीव की शिकायत के मुताबिक 10 जनवरी 2015 को वह अपने फ्लैट में थे। तभी 50-60 लोग उनके दरवाजे पर पहुँचकर, घर की घंटी बजाने लगे। जब संजीव ने इसका विरोध किया तो नाराज़ सोमदत्त ने बेसबॉल बल्ले से उनके पैर पर मार दिया। इसके बाद वह उसे खींचकर सड़क पर ले गए और वहाँ उन्हें लात-घूँसों से मारना शुरू कर दिया। इसके बाद पीड़ित के भाई ने पुलिस बुलाई और पीसीआर वैन ही उन्हें हिंदूराव अस्पताल लेकर गई।
बता दें कि इस मामले पर सोमदत्त ने अपनी सफाई में कहा था कि राजनैतिक दुश्मनी के कारण यह मामला दर्ज करवाया गया है। संजीव भाजपा के सदस्य हैं और वह जान बूझकर उनका टिकट कटवाना चाहते हैं। जबकि संजीव ने साफ़ किया है कि वह किसी राजनैतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं।
आपको बता दें कि दिल्ली की इसी रोज एवेन्यू कोर्ट ने जून 25, 2019 को कोंडली से आप विधायक मनोज कुमार को चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में 3 महीने की सजा और ₹10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई थी।