कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को तीसरी बार समन, मुंबई पुलिस ने कहा – ’23 नवंबर से पहले बांद्रा थाने में पेश हो’

कंगना रनौत और रंगोली चंदेल को भेजा गया समन

मुंबई पुलिस इन दिनों उन सभी लोगों पर अपनी कार्रवाई करने में जुटी है, जिन्होंने पिछले दिनों उद्धव सरकार की खुलेआम तीखी आलोचना की। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी के बाद अब बारी आई है बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की। कंगना और उनकी बहन रंगोली चंदेल को मुंबई पुलिस ने समन भेजा है और उन्हें 23-24 से पहले बांद्रा पुलिस के सामने पेश होने को कहा गया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, कंगना रनौत और रंगोली चंदेल को पुलिस द्वारा समन भेजा गया है। इसमें उन्हें 23-24 नवंबर से पहले बांद्रा पुलिस के सामने पेश होने की बात कही गई है। यह समन उन्हें सोशल मीडिया पर दो समुदायों के बीच साम्प्रदायिक तनाव फैलाने के लिए किए गए आपत्तिजनक टिप्पणियों पर भेजा गया है।

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बता दें कि कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली को पहले भी दो बार समन भेजा गया था मगर तब उन्होंने घर में अपने भाई की शादी होने का हवाला देकर पेश होने में असमर्थता जताई थी। उनके ख़िलाफ़ बांद्रा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी।

पेशे से वकील और शिकायतकर्ता काशिफ अली खान ने पिछले महीने अंधेरी कोर्ट में रंगोली और कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। काशिफ ने धारा 121, 121A, 124A,153A ,153B, 295A, 298, और 505 के तहत अपनी शिकायत दर्ज करवाई थी।

काशिफ ने शिकायत में कहा था कि बॉलीवुड एक्ट्रेस भारत के विभिन्न समुदायों, कानूनों और अधिकृत सरकारी निकायों का कोई सम्मान नहीं करतीं और उन्होंने ज्यूडिसरी का मजाक भी उड़ाया। उनका आरोप था कि कंगना और उनकी बहन ने दो धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की।

अर्णब गोस्वामी को भेजा गया कारण बताओ नोटिस

गौरतलब है कि कंगना से पहले मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी पर अपनी हालिया कार्रवाई में चैनल के एडिटर-इन-चीफ अर्णब गोस्वामी को कारण बताओ नोटिस भेजा था। यह नोटिस पालघर लिंचिंग केस और बांद्रा में प्रवासियों की भीड़ इकट्ठा होने पर की गई ‘सांप्रदायिक टिप्पणियों’ को लेकर था।

इस बार उन्हें रविवार को शाम 4 बजे वर्ली के असिस्टेंट पुलिस कमिशनर और स्पेशल एग्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने को कहा गया है। इतना ही नहीं, इससे पहले रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णब गोस्वामी से ‘अच्छे बर्ताव’ के लिए एक बॉन्ड साइन करने को भी कहा गया।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया