Saturday, November 23, 2024
Homeरिपोर्टमीडियाफेक TRP केस में 25 दिनों तक जेल में रहने के बाद रिपब्लिक टीवी...

फेक TRP केस में 25 दिनों तक जेल में रहने के बाद रिपब्लिक टीवी के AVP घनश्याम सिंह को मिली जमानत

10 नवंबर को पुलिस ने घनश्याम सिंह को उनके आवास से गिरफ्तार किया था और इसके बाद उन्हें 25 दिन के लिए तलोजा जेल में रखा गया था। इस दौरान अदालत में पेश किए जाने के पहले उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया गया, चेहरा काले कपड़े से ढका गया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था।

फेक टीआरपी मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के असिसटेंट वाइस प्रेसिडेंट (AVP) धनश्याम सिंह को शनिवार (5 दिसंबर 2020) को मुंबई की अदालत ने जमानत दे दी। फ़र्ज़ी टीआरपी मामले को रिपब्लिक टीवी और इसके एडिटर इन चीफ़ अर्णब गोस्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र और दुष्प्रचार के ज़रिए में तब्दील कर दिया गया था।

10 नवंबर को पुलिस ने घनश्याम सिंह को उनके आवास से गिरफ्तार किया था और इसके बाद उन्हें 25 दिन के लिए तलोजा जेल में रखा गया था। इस दौरान अदालत में पेश किए जाने के पहले उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव किया गया, चेहरा काले कपड़े से ढका गया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया था। 

19 नवंबर को रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के असिसटेंट वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम सिंह की जमानत याचिका की सुनवाई 24 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। रिपब्लिक टीवी के अनुसार यह आदेश तब आया जब महाराष्ट्र सरकार ने घनश्याम सिंह की जमानत याचिका पर प्रतिक्रिया देने के लिए 5 दिन का समय माँगा था।   

8 अक्टूबर को मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मुंबई पुलिस ने फ़र्ज़ी टीआरपी रैकेट के संबंध में चेतावनी दी थी। परमबीर सिंह विशेष रूप से इस बात का ज़िक्र किया था कि हंसा रिसर्च ने मामले में शिकायत दर्ज कराई है। जबकि हंसा रिसर्च द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में रिपब्लिक टीवी का कोई ज़िक्र नहीं था। इसके विपरीत शिकायत में इंडिया टुडे का ज़िक्र कई बार किया गया था। 

जमानत याचिका सुनवाई स्थगित होने के बाद नहीं मिली थी घनश्याम सिंह की लोकेशन 

मुंबई पुलिस द्वारा घनश्याम सिंह की जमानत याचिका की सुनवाई 5 दिन के लिए टाले जाने के बाद रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने कहा था कि उनकी लोकेशन का कुछ पता नहीं चल रहा था। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया था कि पुलिस और जेल अधिकारी इस संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दे रहे थे कि हिरासत के दौरान घनश्याम सिंह को किस जेल में रखा गया है। चैनल का कहना था कि वह लगातार लोकेशन खोजने में जुटे हुए थे और उनकी लोकेशन छुपा कर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस उनके बुनियादी अधिकारों का हनन कर रही है।    

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

मुस्लिम लड़की और हिन्दू लड़के ने की मंदिर में शादी, अब्बू ने ‘दामाद’ पर ही करवा दी रेप की FIR: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने...

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक हिन्दू युवक को मुस्लिम लड़की से शादी करने के आधार पर जमानत दे दी। लड़के पर इसी लड़की के अपहरण और रेप का मामला दर्ज है।

कॉन्ग्रेस प्रवक्ता ने दिखानी चाही PM और गौतम अडानी की तस्वीर, दिखा दी अडानी और रॉबर्ट वाड्रा की फोटो: पैनलिस्ट ने कहा, ये ‘जीजा...

शो में शामिल OnlyFact India के संस्थापक विजय पटेल ने मजाक में कहा, "यह फोटो मोदी जी के साथ नहीं, जीजा जी (राहुल गाँधी के बहनोई) के साथ है।"
- विज्ञापन -