सीबीआई ने सोमवार को तिहाड़ जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की थी और फिर अब बुधवार (26 जून 2024) को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करने के बाद औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया।
सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा मामला ईडी द्वारा गिरफ्तारी से जुड़ा है, लेकिन अब सीबीआई भी उन्हें गिरफ्तार करने वाली है, तो ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल को अभी सलाखों के पीछे ही रहना होगा।
हाई कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने मामले के पूरे कागजों पर जोर नहीं दिया जो कि पूरी तरह से अनुचित है और दिखाता है कि अदालत ने मामले के सबूतों पर पूरा दिमाग नहीं लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट ने CM केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले को अब 26 जून, 2024 को सुनेगा9