याचिकाकर्ताओं ने वक्फ अधिनियम की धारा 14 को असंवैधानिक बताया है, जिसमें वक्फ बोर्ड को किसी भी ट्रस्ट या सोसायटी की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार दिया गया है।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की जानकारी दी और बताया कि कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के बीच चयन करने का विकल्प दिया जाएगा।