Monday, October 28, 2024

महाराष्ट्र में मंदिर की 40 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कर लिया कब्जा, दरगाह की भूमि बता कर रहे दावा: ट्रस्ट और ग्राम पंचायत के सदस्यों को जाने से रोका

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित कानिफनाथ मंदिर की 40 एकड़ जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड और मंदिर ट्रस्ट के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह जमीन एक दरगाह से संबंधित है और इसे 2005 में वक्फ एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था। मंदिर ट्रस्ट का कहना है कि उनके पास इस जमीन का स्वामित्व साबित करने के ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, जो ब्रिटिश काल से पहले के हैं।

मंदिर के ट्रस्टी श्रीहरि अम्बेकर ने बताया कि यह जमीन पहले शंकर भाई की पत्नी बिबन को देखरेख के लिए दी गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2005 में कुछ स्थानीय मुस्लिम निवासियों ने वक्फ एक्ट की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल कर इस जमीन को वक्फ के नाम करवा लिया।

विवाद तब और बढ़ गया जब कानिफनाथ मंदिर को तोड़कर दरगाह में बदलने के प्रयास किए गए। इस मामले को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास भेजा गया है, जिसने कानिफनाथ मंदिर की संरचना में कोई बदलाव न करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 19 मंदिर ट्रस्ट और ग्राम पंचायत के सदस्यों को इस जगह पर जाने से रोका गया है।