बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को गिरफ़्तारी से राहत देते हुए उन्हें प्री-अरेस्ट बेल प्रदान किया है। सोमवार (मार्च 8, 2021) को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम प्रारंभिक जमानत दी। उनके खिलाफ मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने मामला दर्ज किया था। उन पर न्यूड फोटोशूट और इंटरनेट पर अश्लील वीडियो अपलोड करने के आरोप हैं। अगर शर्लिन चोपड़ा को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें 25,000 रुपए के व्यक्तिगत मुचलके पर छोड़ा जाएगा।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा को जमानत देते हुए आदेश दिया है कि वो मुंबई पुलिस की जाँच में सहयोग करें। उन्हें मार्च 15-17 तक प्रत्येक दिन पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। इसके बाद पुलिस मार्च 23 को कोर्ट को इस बारे में रिपोर्ट सौंपेगी। सुनवाई के लिए अगली तारीख़ मार्च 23 को तय की गई है। अंतरिम जमानत की याचिका पर जस्टिस PD नाइक के कोर्ट ने सुनवाई की। अभिनेत्री ने अधिवक्ता चरणजीत चंद्रपाल के माध्यम से याचिका दायर की थी।
पुलिस ने कोर्ट को बताया कि वो अपनी जाँच के दौरान इन फोटोग्राफी को निर्देशित करने वाले डायरेक्टर से पूछताछ करना चाहते थे, जिसने उन दृश्यों को शूट किया था। उन्हीं दृश्यों के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि जब तक शर्लिन चोपड़ा उस बारे में पूरा विवरण साझा नहीं करती हैं, तब तक वो इस अश्लील कंटेंट्स की तह तक नहीं पहुँच पाएँगे, जो कई वेबसाइट्स पर मुफ्त में उपलब्ध हैं।
Obscene video case: Bombay high court grants pre-arrest bail to Sherlyn Choprahttps://t.co/khchpzzZJq pic.twitter.com/oO8FgPpDMG
— Hindustan Times (@htTweets) March 9, 2021
पुलिस द्वारा बार-बार समन दिए जाने के बावजूद शर्लिन चोपड़ा उसके समक्ष पेश नहीं हो रही थीं। उन्होंने डर जताया था कि अगर वो पूछताछ में शामिल होने थाने जाती हैं तो उन्हें वहाँ गिरफ्तार किया जा सकता है। महिला अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत दायर किया गया ये मामला पिछले साल का है। शर्लिन चोपड़ा पहले सेशन कोर्ट गई थीं, जहाँ उन्हें राहत नहीं मिली। रिटारर्ड कस्टम ऑफिसर मधुकर केनी ने शिकायत दर्ज कराई थी।
मधुकर केनी ने अपनी शिकायत में कहा था कि शर्लिन चोपड़ा फ्री वेबसाइट्स पर अश्लील कंटेंट पोस्ट करती हैं जो गलत है। उन्होंने शिकायत में कहा था कि अगर गूगल पर शर्लिन चोपड़ा का नाम डाला जाए तो अश्लील वीडियो आते हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ वीडियोज डाउनलोड कर साइबर सेल को सौंपे थे। वहीं इस पूरे मामले में शर्लिन चोपड़ा के वकील ने उनका पक्ष रखते हुए कहा है कि अभिनेत्री ने किसी को भी इस बात की अनुमति नहीं दी है कि उनके आर्टिकल्स को पब्लिश करे और वो वीडियो चुराए हुए हैं।