Sunday, September 8, 2024
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ED ने रॉबर्ट वाड्रा की जमानत रद करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का किया रुख

कोर्ट ने वाड्रा को 1 अप्रैल 2019 को कई शर्तें लगाते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दी थी और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाने की बात कही थी।

कॉन्ग्रेस महासचिव प्रियंका गाँधी वाड्रा के पति और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गाँधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें खत्म होतीं नजर नहीं आ रही हैं। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद गाँधी परिवार को एक और झटका लग सकता है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। खबर के मुताबिक, ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा की जमानत रद्द करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गौरतलब है कि इस मामले में एक ट्रायल कोर्ट ने 1 अप्रैल को अग्रिम जमानत दी थी।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी रॉबर्ट वाड्रा ने हाल ही में विदेश जाने की अनुमति लेने के लिए दिल्ली की एक अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका डाली थी। अदालत में वाड्रा के वकील ने अनुरोध किया था कि उनकी सुरक्षा के चलते यात्रा कार्यक्रम किसी से साझा न किया जाए।

कोर्ट ने वाड्रा को 1 अप्रैल 2019 को कई शर्तें लगाते हुए उन्हें अग्रिम जमानत दी थी और अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़कर नहीं जाने की बात कही थी। रॉबर्ट वाड्रा लंदन के 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर में 19 लाख पाउंड कीमत की संपत्ति की खरीद को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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