कर्नाटक के बेंगलुरु में एक सरकारी स्कूल के 54 साल के शिक्षक को छात्राओं के यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उस पर शारीरिक शिक्षा की कक्षाओं और लंच ब्रेक के दौरान कम से कम 15 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। वह छात्राओं को गलत तरीके से छूता था। उन्हें चूमता था।
आरोपित शिक्षक की पहचान अंजनप्पा हेब्बल के तौर पर हुई है। वह शारीरिक शिक्षा का टीचर है। वह छात्राओं का उत्पीड़न दो-तीन महीने से कर रहा था। यह मामला तब सामने आया जब कक्षा आठ और नौ की छात्राओं ने उसके व्यवहार को लेकर अपने माता-पिता से शिकायत की। माता-पिता ने इसके बारे में स्कूल के हेडमास्टर को बताया। उन्होंने जाँच की तो छात्राओं की शिकायत सही पाई गई। इसके बाद 8 नवंबर 2022 को इसकी सूचना पुलिस को दी गई। इसके बाद आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया।
आरोपित शिक्षक पर पॉक्सो एक्ट की धारा 8 (यौन उत्पीड़न के लिए तीन से पाँच साल की जेल की सजा) धारा 12 (तीन साल तक की जेल और बच्चे के यौन उत्पीड़न के लिए जुर्माना प्रदान करना) और धारा 354 (हमला) के साथ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
हेब्बल पुलिस निरीक्षक दिलीप कुमार केएच ने बताया कि कक्षा 8 और 9 की छत्राओं ने सबसे पहले अपने माता-पिता को शिक्षक के व्यवहार के बारे में सूचित किया था। उन्होंने प्रधानाध्यापक से संपर्क किया, जिसके बाद में मामले की जाँच शुरू हुई।
पुलिस अधिकारी ने कहा, “मामला सामने आने के बाद शिक्षक शुरुआत में फरार हो गया था। वह चार-पाँच दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। हमने उसका पता लगाया और उसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। अब आने वाले दिनों में स्कूल के छात्रों और शिक्षकों से मामले भी इस संबंध में पूछताछ की जाएगी।”