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दिल्ली की 15 साल की लड़की का बदायूँ में निकाह, गर्भ गिराने की कोशिश: पीड़िता ने बताया- गर्म तवे से दागता था शौहर, देता था बिजली के झटके

दिल्ली के दरियागंज की रहने वाली पीड़ित लड़की ने दिल्ली महिला आयोग में शिकायत देकर कहा कि उसकी निकाह फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश बदायूँ में की गई थी। उस समय उसकी उम्र 15 साल थी। निकाह के बाद वह गर्भवती हो गई, लेकिन ससुराल वालों ने उसकी गर्भपात कराने की असफल कोशिश की।

दिल्ली की एक मुस्लिम लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके परिजनों ने 15 साल की उम्र में उसका जबरन निकाह करवा दिया और ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया। लड़की का कहना है कि जहाँ उसकी निकाह हुई है, वहाँ अक्सर उसके साथ मारपीट की जाती है और क्रूरतापर्वक प्रताड़ित किया जाता है। दिल्ली महिला आयोग ने लड़की की शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है।

दिल्ली के दरियागंज की रहने वाली पीड़ित लड़की ने दिल्ली महिला आयोग में शिकायत देकर कहा कि उसकी निकाह फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश बदायूँ में की गई थी। उस समय उसकी उम्र 15 साल थी। निकाह के बाद वह गर्भवती हो गई, लेकिन ससुराल वालों ने उसकी गर्भपात कराने की असफल कोशिश की।

पीड़िता ने कहा कि ससुराल में उसका शौहर और अन्य लोग उसके साथ मारपीट करते हैं। उसका शौहर उसे गर्म तवे से दागता है और बिजली का करंट लगाता था। इतना ही नहीं, वह बिजली की तारों और पेंचकस से भी कई बार उसे मारा। इसके बाद उसके शौहर ने उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद से वह दिल्ली में अपने अम्मी-अब्बू के पास रही है।

शिकायत मिलने के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस से इस संबंध में की गई एफआईआर की कॉपी के साथ आरोपितों की गिरफ्तारी की जानकारी माँगी है।

उन्होंने कहा, “मैं जानती हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ 15 साल और इससे ऊपर की लड़कियों की शादी की अनुमति देता है, लेकिन मेरा मानना है कि यह पुरातन, मध्ययुगीन और बर्बर है। ऐसे मामलों में देश का कानून यानी पॉक्सो लागू होना चाहिए। हमने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। मामले में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।”

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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