Monday, May 13, 2024
Homeदेश-समाजलालू यादव की बहू ऐश्वर्या के साथ घरेलू हिंसा कोर्ट ने मानी: राबड़ी जैसा...

लालू यादव की बहू ऐश्वर्या के साथ घरेलू हिंसा कोर्ट ने मानी: राबड़ी जैसा घर देने को कहा, अब उत्पीड़न हुआ तो मंत्री तेज प्रताप यादव होंगे जिम्मेदार

ऐश्वर्या राय ने शादी के बाद से अपने पति तेज प्रताप यादव पर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या ने अपनी सास और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और ननद एवं राजद सांसद मीसा भारती पर भी मारपीट का आरोप लगाया था।

बिहार सरकार में मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या से जुड़े मामले में कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने माना है कि ऐश्वर्या के साथ घरेलू हिंसा हुई है। ऐसे में लालू परिवार को ऐश्वर्या के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए।

दरअसल, तेज प्रताप यादव और उनकी ऐश्वर्या राय के तलाक का मामला पटना के फैमिली कोर्ट में चल रहा है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की प्रोटेक्शन को लेकर भी आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने घरेलू हिंसा को लेकर तेज प्रताप को कड़ी चेतावनी भी दी है।

कोर्ट ने आदेश दिया है कि ऐश्वर्या राय के रहने की व्यवस्था उनके पति को करनी होगी। इसके साथ ही उन्हें राबड़ी देवी जैसी सुविधाओं वाला घर उपलब्ध कराना होगा। इस घर का किराया, बिजली एवं अन्य बिल आदि तेज प्रताप यादव को वहन करना होगा। कोर्ट ने इसके लिए तेज प्रताप यादव को एक महीने का समय दिया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने तेज प्रताप को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि ऐश्वर्या के साथ अब कोई घरेलू हिंसा हुई तो ये उनके पक्ष में नहीं होगा। कोर्ट ने माना कि शादी के बाद तेज प्रताप यादव ने ऐश्वर्या राय का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया है। इसकी की वजह से पटना कोर्ट ने ऐश्वर्या को सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया है।

इसको देखते हुए कोर्ट ने ऐश्वर्या को ‘प्रोटेक्शन ऑर्डर’ है। इस दौरान अगर ऐश्वर्या राय के साथ किसी तरह का मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न होता है तो उसके लिए सीधे तेज प्रताप को जिम्मेदार माना जाएगा। भले ही तेज प्रताप यादव या ऐश्वर्या राय एक साथ नहीं रहते हों, फिर भी किसी भी तरह के उत्पीड़न के लिए तेज प्रताप जिम्मेदार होंगे।

पटना के पारिवारिक न्यायालय ने ये आदेश 27 सितंबर 2023 को सुनवाई के दौरान दिए। यह आदेश अब सामने आया है। मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर 2023 को होगी। दरअसल, तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी 12 मई 2018 को हुई थी। शादी के 6 महीने के भीतर ही तेज प्रताप यादव ने तलाक की अर्जी दाखिल कर दी थी।

ऐश्वर्या राय ने शादी के बाद से अपने पति तेज प्रताप यादव पर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, ऐश्वर्या ने अपनी सास और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और ननद एवं राजद सांसद मीसा भारती पर भी मारपीट का आरोप लगाया था।

वहीं, तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि वह साधारण जिंदगी जीने वाले व्यक्ति हैं, जबकि उनकी पत्नी ऐश्वर्या मॉडर्न मिजाज की लड़की है। इसलिए ऐश्वर्या के साथ जिंदगी गुजारना उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह शादी उनकी मर्जी के खिलाफ की गई। वह दो राजनीतिक परिवारों के बीच बनाए गए रिश्ते के मोहरा हैं।

Special coverage by OpIndia on Ram Mandir in Ayodhya

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

चौथे चरण के लिए EVM में लॉक होगी 1717 उम्मीदवारों की किस्मत: लोकसभा की 96 सीटें, आंध्र-ओडिशा में विधानसभा चुनाव भी

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 96 लोकसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -