'तलाक-ए-हसन' की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने जाँच के लिए आयोग को निर्देश दिए हैं। इस्लाम में इसे तलाक का सबसे बेहतर तरीका माना गया है, जिसे पैगंबर मुहम्मद ने भी कबूल किया है।
फैमिली कोर्ट के जज जस्टिस पुरी ने पाँच मुद्दों पर फैसला सुनाया। इसमें पत्नी की ओर से पति पर की गई क्रूरता की बात भी शामिल की गई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तलाक की मंजूरी दे दी।
मद्रास हाई कोर्ट ने कह़ा कि निजी स्थान पर पोर्न देखना अपराध नहीं माना जा सकता। हाई कोर्ट ने इसे क्रूरता मानने से मना किया और कहा कि यह तलाक का आधार नहीं बन सकता।