5जी नेटवर्किंग के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला समेत अन्य याचिका पर एकल पीठ द्वारा लगाए गए 20 लाख रुपए के जुर्माना का भुगतान नहीं करने पर आज सुनवाई हो रही है। हाल ही में इसकी वसूली के लिए दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं अभिनेत्री जूही चावला ने भी सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें जुर्माने की रकम को चुनौती दी गई थी।
न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने जूही चावला की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद से कहा, “हम ऐसा करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, हम जुर्माना कम कर देंगे। लेकिन हम इसे पूरी तरह से माफ नहीं करेंगे। हम इसे 2 लाख रुपए कर देंगे। लेकिन उसके साथ कुछ शर्तें भी होंगी।”
Court: Considering your client is a celebrity and has presence in public, she should do public work also. Her position may be utilised in society for some public work also.#DelhiHighCourt #JuhiChawla #5G
— Live Law (@LiveLawIndia) January 25, 2022
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूँकि आपके मुवक्किल एक सेलिब्रिटी हैं और सार्वजनिक रूप से उनकी उपस्थिति है, ऐसे में उन्हें सार्वजनिक कार्य भी करना चाहिए। ऐसे में उनके पद का उपयोग समाज में किसी सार्वजनिक कार्य के लिए भी किया जा सकता है।
कोर्ट का कहना है कि एक कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है जिसमें डीएसएलएसए जूही चावला से संपर्क कर उनकी उपस्थिति का प्रमोशन के तौर पर जनहित में उपयोग कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि उक्त कार्यक्रम में उनको अपनी उपस्थिति या प्रमोशन में सहयोग करना होगा।
Khurshid seeks time to seek instructions in the matter, he says “I would seek instructions and tell her that this would be an opportunity of a lifetime.”
— Live Law (@LiveLawIndia) January 25, 2022
Matter passed over. #DelhiHighCourt #JuhiChawla #5G
वहीं जूही चावला के वकील सलमान खुर्शीद ने इस मामले में निर्देश लेने के लिए समय माँगा, उनका कहना है, “मैं निर्देश माँगूगा और उनसे कहूँगा कि यह उनके लिए जीवन भर का एक अवसर होगा।” वहीं कोर्ट को सलमान खुर्शीद ने बताया कि जूही चावला को इस तरह से हिस्सा होकर ख़ुशी होगी। इस मामले में अब अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।
On instructions, Khurshid informs the Court that Juhi Chawla would be honoured to participate and help DSLSA.
— Live Law (@LiveLawIndia) January 25, 2022
Court issues notice to member Secretary of DSLSA. The matter will now be heard on Thursday.
बता दें कि शुक्रवार (21 जनवरी, 2022) को 5 जी मामले पर न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान जूही चावला की तरफ से पेश अधिवक्ता ने मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया। उन्होंने दलील दिया था कि एकल पीठ के आदेश की अपील याचिका अन्य पीठ के समक्ष लंबित है, जिस पर 25 जनवरी को विचार किया जाएगा। आज उसी पर सुनवाई हो रही थी।
गौरतलब है कि जूही चावला ने 5जी तकनीक को लेकर यह कहते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी, कि 5 जी तकनीक आने से इंसान से लेकर पशु-पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस मामले में सिंगल बेंच ने अभिनेत्री की याचिका को खारिज करते हुए उन पर जून
2021 में 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। वहीं दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने इस फैसले को अमलीजामा पहनाए जाने या उचित कार्यवाई करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछली सुनवाई में डीएसएलएसए की ओर से पेश हुए वकील सौरभ कंसल ने कहा था कि जुर्माना लगाने का आदेश जून में पारित किया गया था और इस फैसले के मुताबिक जूही चावला और अन्य प्रतिवादियों के लिए डीएसएलएसए को सात दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया गया था लेकिन इसका अभी भी पालन किया जाना बाकी है। उन्होंने दावा किया था कि डीएसएलएसए द्वारा वसूली के लिए नोटिस भेजे जाने के बाद ही आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई थी और खंडपीठ द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई थी।
अदालत ने फिलहाल इस निष्पादन याचिका (Execution Petition) पर सुनवाई टालते हुए कहा था कि आइए देखते हैं कि खंडपीठ के समक्ष क्या होता है। वहीं, जूही चावला और अन्य प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील दीपक खोसला ने कहा था कि एकल न्यायाधीश (सिंगल बेंच) को जुर्माना लगाने का अधिकार नहीं है।
वहीं वकील सौरभ कंसल और पल्लवी एस कंसल के माध्यम से दायर निष्पादन याचिका में डीएसएलएसए ने जुर्माना रकम की वसूली के लिए चल और अचल संपत्तियों की कुर्की और बिक्री के वारंट जारी करने या जूही चावला और अन्य को दीवानी कारावास के निर्देश देने के लिए अदालत से सहायता माँगी थी।
बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की 5जी टेक्नोलॉजी को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 जून 2021 को वर्चुअल सुनवाई की थी। इस दौरान एक व्यक्ति अभिनेत्री की फिल्म का गाना गुनगुनाने लगा। इससे डिस्टर्बेंस की वजह से जज को सुनवाई बीच में ही रोकनी पड़ी थी।