बवासीर जेल से राहत दिला सकती है। आम आदमी पार्टी (AAP) नेता विजय नायर के मामले में यही हुआ है। दिल्ली की एक अदालत ने शराब घोटाले के आरोपितों में से एक और AAP के पूर्व कम्युनिकेशन इंचार्ज नायर को मेडिकल ग्राउंड पर दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए 2 लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि जमा करने के लिए कहा है।
दिल्ली के कथित शराब घोटाले में आरोपित विजय नायर पिछले 14 महीनों से जेल में हैं। उन्हें जमानत देते हुए राऊज कोर्ट के स्पेशल जज एमके नागपाल ने कहा, “याचिकाकर्ता विजय नायर को इस केस में दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दी जाती है। जमानत की ये अवधि बाहर निकलने के दिन से दो हफ्ते के लिए ही होगी।”
हालाँकि, उन्होंने बवासीर की बीमारी का हवाला देते हुए 8 हफ्ते यानी दो महीने की अंतरिम जमानत की माँग करते हुए कोर्ट में याचिका दी थी। उन्होंने दलील दी थी कि वो ग्रेड-III के बवासीर के मरीज हैं और डॉक्टरों ने उन्हें सर्जरी की सलाह दी है। हालाँकि, अदालत ने विजय नायर की दलील नहीं मानी और सिर्फ दो सप्ताह की अंतरिम जमानत दी।
Delhi court grants interim bail to ex-AAP communications in-charge Vijay Nair in Excise Policy ‘scam’ money laundering case on medical ground
— Press Trust of India (@PTI_News) January 19, 2024
कोर्ट ने कहा कि जमानत अवधि के दौरान नायर न तो किसी सुबूत से छेड़छाड़ करेंगे और न ही किसी गवाह को प्रभावित करेंगे। वे किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होंगे। कोर्ट ने नायर को हिदायत दी है कि वो शराब घोटाला केस से जुड़े किसी सह आरोपित, संदिग्ध या गवाह से बातचीत या मुलाकात नहीं करेंगे। जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं करने को लेकर चेतावनी दी है।
विजय नायर की ओर से रेबेका ने कोर्ट में दलील दी कि ट्रायल से पहले लंबे वक्त तक हिरासत में रहने की वजह से उनके मुवक्किल की सेहत पर गंभीर असर पड़ा है और उन्हें कई सेहत संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। रेबेका ने कहा कि उनके मुवक्किल को सर्जरी की जरूरत है, जो हिरासत में नहीं हो सकती है। वह मुंबई के स्थायी निवासी होने की वजह से वो वहाँ ही सर्जरी कराना चाहते हैं।
हालाँकि, ईडी ने AAP नेता नायर की जमानत याचिका का विरोध किया। ईडी का कहना था कि आरोपित की सर्जरी खतरे वाली नहीं है। ये सर्जरी न्यायिक हिरासत में रहते हुए भी किसी रेफरल अस्पताल में की जा सकती है। ईडी ने कहा कि जेल में नायर का अच्छे से ध्यान रखकर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। हालाँकि, नायर ने कहा कि उन्हें जल्द सेहतमंद होने के लिए परिवार के सदस्यों के जरूरत है।
बताते चलें कि शराब घोटाला केस में नायर को नवंबर 2022 में हिरासत में लिया गया था। ईडी की गिरफ्तारी के 26 महीने से अधिक वक्त में यह पहली बार है कि नायर को जमानत दी गई है। दिल्ली की इसी अदालत ने जुलाई 2023 में नायर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बताते चलें कि सितंबर 2022 में सीबीआई ने नायर को गिरफ्तार कर लिया था।
इससे पहले शराब घोटाले के एक अन्य आरोपित समीर महेंद्रू को भी कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी। इस जमानत को 22 जनवरी 2024 तक बढ़ा दिया है। इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू को उनकी पत्नी की सर्जरी के कारण अंतरिम जमानत दी गई है। इससे पहले दिसंबर 2023 के शुरुआत में शराब घोटाले के एक अन्य आरोपित बिनॉय बाबू को सुप्रीम कोर्ट को जमानत दे दी थी।
इससे पहले मई 2023 में दिल्ली आबकारी नीति घोटाले (Delhi Excise Policy Scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा को को भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी। कोर्ट ने दोनों आरोपितों को दो-दो लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी।
बताते चलें कि शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह सहित कुछ अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार करके जेल में डाला गया है। इन दोनों को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। वहीं, मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए कोर्ट ने नवंबर 2023 में 6 घंटे की अनुमति दी थी।
मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया खतरनाक एवं लाइलाज बीमार से पीड़ित हैं। उन्हें मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple sclerosis) है। इस बीमारी में इंसान के दिमाग और रीढ़ की हड्डी को अक्षम हो जाती है। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करती है, जिसके कारण पीड़ित को अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है।
मनीष सिसोदिया के घर में उनकी पत्नी के अलावा और कोई नहीं है। उनका एक बेटा है, जो अपनी पढ़ाई के लिए विदेश में रहता है। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि वे अपनी पत्नी का ख्याल रखने वाले अकेले व्यक्ति हैं। इसके आधार पर उन्होंने कोर्ट से कई बार जमानत की अपील की थी। अप्रैल में भी उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ने पर अपोलो में भर्ती कराया गया था।