अहमदाबाद महानगर पालिका (AMC) ने मंगलवार (16 नवंबर 2021) से सड़कों के किनारे माँसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉल पर प्रतिबंध लगा दिया है। एएमसी की टाउन प्लानिंग कमेटी ने इसे लेकर कहा कि स्कूल-कॉलेजों और धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के दायरे में आने वाली सार्वजनिक सड़कों के किनारे माँसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉलों को अनुमति नहीं दी जाएगी।
समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार टाउन प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन देवांग दानी ने बताया कि यह प्रतिबंध मंगलवार से लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर के लोगों की ओर से इन स्टॉल को लेकर कई शिकायतें आ रही थीं। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।
It is not a question of vegetarian and non-vegetarian. People are free to eat whatever they want. But the food being sold at stalls should not be harmful & the stalls should not obstruct traffic flow: Gujarat CM Bhupendra Patel in Anand pic.twitter.com/0839VdSjrp
— ANI (@ANI) November 15, 2021
सभी अपनी इच्छा से खाने के लिए स्वतंत्र: मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल
इस प्रतिबंध को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, “यह शाकाहारी या माँसाहारी होने का सवाल नहीं है। लोग जो चाहें वह खाने के लिए आजाद हैं। लेकिन स्टॉल पर बिक रहा खाना नुकसानदायक नहीं होना चाहिए और यातायात बाधित नहीं होना चाहिए।”
मुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि उन स्टॉल के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है जो खराब गुणवत्ता का भोजन बेच रहे होंगे या फिर यातायात व्यवस्था में बाधा पहुँचा रहे होंगे। उन्होंने कहा, कुछ लोग शाकाहारी भोजन करते हैं और कुछ माँसाहारी, भाजपा सरकार को इससे कोई समस्या नहीं है। हमारी चिंता केवल इन स्थानों पर मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता को लेकर है।
वडोदरा में भी ऐसा ही कदम
गुजरात में अहमदाबाद पहला ऐसा शहर नहीं है, जहाँ इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले वडोदरा से भी ऐसी ही खबर सामने आई थी। वडोदरा में खुले में माँसाहारी खाना बेचने वालों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि माँसाहारी भोजन खुले में स्टॉल पर न बिके और जो लोग इसे बेच रहे हैं, वह माँसाहारी खाने को पूरी तरह से कवर करके रखें। अंडे और उससे बनी चीजों को भी खुले में बेचने वालों पर ये नियम लागू होगा।
वहीं गुजरात के एक अन्य शहर राजकोट के मेयर ने ये निर्देश दिए थे कि माँसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉल को हॉकिंग जोन तक सीमित रखा जाए और इन्हें मुख्य सड़कों से दूर किया जाए। बता दें कि राजकोट, वडोदरा और भावनगर के बाद अहमदाबाद गुजरात का चौथा ऐसा शहर है जहाँ नगर निगम की ओर से सड़क किनारों से माँसाहारी खाने के स्टॉल हटाने संबंधी मौखिक निर्देश दिए गए हैं।