मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के बाद से मोहन यादव एक्शन में हैं। उन्होंने गुरुवार (14 दिसंबर 2023) को उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बिना अनुमति से चल रही मांस की 10 दुकानों पर बंद करवा दिया और सड़क किनारे बनी कुछ दुकानों को ध्वस्त भी किया गया। कार्रवाई नागझिरी इलाके में हुई। इसके अलावा सीएम यादव ने भाजपा कार्यकर्ता पर हमला करने वाले फारूक के घर भी बुलडोजर चलाने का आदेश दिया।
उनके आदेश के बाद गुरुवार को प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए भोपाल बीजेपी भाजपा कार्यकर्ता की हथेली काटने वाले बदमाशों के घर पर बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई है। मोहन यादव सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोपितों पर यह कार्रवाई की।
जानकारी के मुताबिक, भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र सिंह ठाकुर पर 5 दिसंबर को कुछ बदमाशों ने हमला किया था। बदमाशों ने उनकी की हथेली काट दी थी। इस हमले में भाजपा कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वरिष्ठ भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय उनसे अस्पताल में मिलने पहुँचे थे और कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। इस मामले में फारुख राइन और उसके 4 (असलम, शाहरुख, बिलाल और समीर) साथी शामिल थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
खुद मुख्यमंत्री ने दिए थे बुलडोजर एक्शन के आदेश
घटना की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मामले की जाँच के आदेश दिए थे। जाँच में पता चला कि इस हमले को देवेंद्र के राजनीतिक विरोधियों ने अंजाम दिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बदमाशों के घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश दिया। बुलडोजर ने बदमाशों के घर को जमींदोज कर दिया। जानकारी के मुताबिक, फारुख राइन का घर भोपाल की जनता कॉलोनी में था, जिसे प्रशासन ने ढहा दिया है।
इस कार्रवाई से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई है। लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई अपराधियों को सख्त संदेश देती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएँगे। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
मुख्यमंत्री बनते ही कड़े कदम उठा रहे मोहन यादव
बता दें कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद मोहन यादव ने दो बड़े फैसले लिए। उन्होंने बुधवार (13 दिसंबर 2023) को ही धार्मिक और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया। इस आदेश के तहत, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर का उपयोग केवल अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले बड़े फैसले के तहत इसका आदेश जारी किया गया। यही नहीं, खुले में मांस की बिक्री पर भी रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया गया। सीएम यादव ने कहा कि खुले में मांस की बिक्री अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, “आज (13 दिसंबर 2023) हमने पहली कैबिनेट बैठक में कई चर्चाएँ की हैं। हमने कैबिनेट बैठक में खुले में मांस की बिक्री का मुद्दा उठाया है और इसके लिए नियम लाने का प्रस्ताव रखा है।”