नूहं में घर के बाहर नहीं पढ़ सकेंगे जुमे की नमाज, इंटरनेट बंद; धारा 144 लागू: मामन खान की कोर्ट में पेशी से पहले प्रशासन ने की तैयारी

नूहं में लागू हुई धारा 144, कॉन्ग्रेस विधायक मामन खान (लाल घेरे में) भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गाँधी के साथ (फाइल फोटो, साभार: HT/ TOI)

हरियाणा के मेवात क्षेत्र के नूहं में हिंदुओं की शोभायात्रा पर हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कॉन्ग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया है। आज शुक्रवार (15 सितंबर 2023) को पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करने जा रही है। इस बीच तनाव और हिंसा की आशंका के चलते हुए प्रशासन ने इलाके में धारा 144 लगा दिया है।

प्रशासन ने धारा 144 के साथ ही इस इलाके में इंटरनेट सेवा को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसके अलावा, जिला प्रशासन ने मुस्लिमों से शुक्रवार की यानी जुमे की नमाज को अपने-अपने घरों में पढ़ने की अपील की है। जो इस निर्देश का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

ANI ने हरियाणा की एडीजीपी (लॉ एंड ऑर्डर) ममता सिंह के हवाले से कहा है कि मामन खान को कोर्ट में पेश किया जाना है। इसको देखते हुए नूहं जिला अदालत के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं, एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए प्रशासन ने कहा कि हरियाणा के नूहं जिले में धारा 144 लागू की जा रही है।

बयान में यह भी कहा गया है कि 15 सितंबर 2023 को सुबह 10:00 बजे से लेकर 16 सितंबर की रात 11:59 बजे तक के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवा अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। प्रशासन ने संदेह जताया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, एक्स (पूर्व में ट्विटर), फेसबुक इत्यादि द्वारा अफवाहें फैलाई जा सकती हैं।

प्रशासन को आशंका है कि गिरफ्तारी के चलते इलाके में तनाव, हिंसा, प्रदर्शन या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के प्रयास हो सकते हैं। इसके अलावा, बल्क मैसेज पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी संभावित दुर्घटना को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से शुक्रवार की नमाज अपने घरों में ही पढ़ने का अनुरोध किया है।

कॉन्ग्रेस विधायक मामन खान को राजस्थान से उठा लाई हरियाणा पुलिस

नूहं हिंसा मामले की जाँच के लिए गठित SIT ने हरियाणा के फिरोजपुर झिरका से कॉन्ग्रेस विधायक मामन खान को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए मामन ने 12 सितंबर 2023 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि हिंसा वाले दिन और उससे पहले वह इलाके में नहीं थे।

मामन खान ने कोर्ट से उच्च अधिकारियों की देखरेख में SIT जाँच कराने और जाँच पूरी होने तक उसके खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगाने की माँग की थी। इस याचिका पर 14 सितंबर को सुनवाई हुई, जहाँ SIT ने मामन खान के खिलाफ सारे सबूत कोर्ट में पेश कर दिए। सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने मामन की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई थी।

इसके बाद SIT ने कॉन्ग्रेस विधायक को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल, गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने मामन खान को दो बार नोटिस भेजा था और हिंसा के संदर्भ में पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था, लेकिन मामन खान ने पुलिस को सहयोग नहीं किया और वे पुलिस के समक्ष पेश नहीं हुए।

बता दें कि हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज नूहं हिंसा के पीछे मामन खान के हाथ होने की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि नूहं हिंसा के गिरफ्तार आरोपितों ने पूछताछ में कहा है कि वे कॉन्ग्रेस विधायक मामन खान के संपर्क में थे। उन्होंने कहा था कि हिंसा से पहले मामन खान ने 29 से 31 जुलाई को नूहं का दौरा किया था। दंगे के दौरान वह लोगों के साथ लाइव कॉन्टैक्ट में था।

क्या है मामला

हरियाणा के मेवात क्षेत्र के नूहं जिले में 31 जुलाई 2023 को हिंदू संगठन श्रावण की सोमवारी के अवसर पर बृजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान घात लगाए बैठे इस्लामिक दंगाइयों ने उन पर हमला बोल दिया था। इस दौरान श्रद्धालुओं जमकर पत्थरबाजी, आगजनी और गोलीबारी की गई थी।

इस्लामी दंगाइयों ने नल्हड़ के महादेव मंदिर को तीन ओर से घेरकर फायरिंग की थी। इसके चलते 1500 से अधिक हिंदू मंदिर में फँस गए थे। आरोप है कि इस्लामवादियों ने हिंदुओं को घेरकर उन्हें जान से मारने की प्लानिंग की थी। हालाँकि, हरियाणा पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाला था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया