झपटेमार अनीस को पकड़कर थाने लाने के दौरान उसके द्वारा किए गए चाकू के कई वार से घायल हुए दिल्ली स्थित मायापुरी थाने के ASI शंभु दयाल की उपचार के दौरान मौत हो गई है। उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजस्थान के सीकर के रहने वाले शंभु का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गाँव गवली बिहारीपुर में किया जाएगा।
बता दें कि शंभु दयाल चोरी-छिनैती करने करने वाले अनीस नाम के एक शख्स को पकड़कर कर मायापुरी थाने ले जा रहे थे। उसी दौरान अनीस ने शंभु दयाल पर चाकू से कई वार कर दिया। चाकू उनके पेट में लगी थी। इसके बाद अनीस ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मौके से ही उसे गिरफ्तार कर लिया।
#UPDATE | ASI Shambhu Dayal who was undergoing treatment at a hospital after being stabbed with a knife by accused Anish in Delhi's Mayapuri area, succumbed to his injuries: Delhi Police https://t.co/QjnohetR1d
— ANI (@ANI) January 8, 2023
बुधवार (5 जनवरी 2023) को एक महिला ने मायापुरी थाने में शिकायत की कि उसके पति से एक बदमाश ने झपटा मारकर मोबाइल छीन लिया है। थाने में इस मामले की जाँच शंभु दयाल को सौंपी गई। शंभु दयाल शिकायतकर्ता महिला को लेकर उसके बताए स्थान पर गए।
महिला उन्हें दिल्ली रेवाड़ी रेलवे लाइन की ओर गई। वहाँ झुग्गियों में शिकायतकर्ता महिला ने आरोपित अनीस को पहचान लिया। इसके बाद शंभु दयाल ने पलक झपकते ही आरोपित अनीस को पकड़ लिया और उसे लेकर मायापुरी थाने ले जाने लगे। ASI को पता नहीं था कि अनीस ने अपने शर्ट के नीचे एक चाकू छिपा रखा है।
थाने के नजदीक जैसे ही आरोपित अनीस मौका मिला, उसने अचानक चाकू निकाला और शंभु पर वार करने लगा। उसने उनके पेट, कमर, गर्दन सहित कई जगह चाकू से वार किया गया। चाकू लगने के बाद भी शंभु आरोपित को तब तक पकड़े रहे, जब तक थाने से उनके साथी नहीं आ गए। पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुँचकर आरोपित को काबू किया गया।
गंभीर रूप से घायल शंभु दयाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय उन्हें खतरे से बाहर बताया गया था। मृतक ASI शंभु दयाल 57 वर्ष के थे राजस्थान के सिकर के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटियाँ और एक बेटा हैं।
ASI शंभु दयाल पर चाकू से हमला करने वाला 24 वर्षीय अनीस मायापुरी के फेज-2 के झुग्गी नंबर 10C/187 में रहता है। जब उसे थाने ले जाया रहा था तो उसने फेज-1 के बी-115 के पास चाकू से वार किया था। उस पर आईपीसी (IPC) की धारा 353, 332, 307 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।