महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन शोषण के मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा है कि भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ मामला चलाया जा सकता है। इसमें दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के साथ पहलवानों द्वारा सार्वजनिक रूप से खींची गईं तस्वीरों को भी शामिल किया है।
दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में दो तस्वीरों को शामिल किया है और कहा कि इसमें भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह पीड़िता के साथ खड़े हैं। ये तस्वीरें बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में ‘तकनीकी साक्ष्य’ के रूप में शामिल की गई हैं।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोप पत्र में कहा गया है कि कुश्ती संघ के अधिकारियों ने पुलिस नोटिस का जवाब देते हुए चार तस्वीरें मुहैया कराई हैं, जिनमें बृजभूषण सिंह और शिकायतकर्ता की विदेश (कजाकिस्तान) में मौजूदगी दिखाई दे रही थी। आरोप पत्र में कहा गया है, “दो तस्वीरों में वे शिकायतकर्ता का फायदा उठाते दिख रहे हैं।”
पहलवान 1 का आरोप: “(पदक मिलने के बाद) कोच मुझे बृजभूषण से मिलने के लिए अपने साथ ले गए। वहाँ उन्होंने मुझे जबरन गले लगाने की कोशिश की। मेरे एक हाथ में झंडा था, इसलिए मैंने अपने दूसरे हाथ से उन्हें दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने।”
साक्ष्य: “दो तस्वीरों में, वे शिकायतकर्ता का फायदा उठाते दिख रहे हैं… विभिन्न घटनाओं की तस्वीरों और वीडियोग्राफ़ के रूप में उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य, आरोपित की उपस्थिति को लेकर शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप का स्पष्ट रूप से समर्थन करते हैं।”
पहलवान 2 का आरोप: “मुझे डब्ल्यूएफआई कार्यालय में बुलाया गया था, जहाँ मैं अपने कोच के साथ गई थी… कुर्सी पर बैठे बृजभूषण ने मुझे बैठने के लिए कहा… मैंने उन्हें अपनी चोट के बारे में बताया… उन्होंने मुझे पूरी मदद का आश्वासन दिया, लेकिन इसके लिए उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बारे में उन्होंने पूछा।”
साक्ष्य: “…कथित घटना के दिन वह (शिकायतकर्ता के कोच) नई दिल्ली जिले के उस क्षेत्र में मौजूद था और उसके मोबाइल टॉवर स्थान अशोक रोड (कार्यालय स्थान) के आसपास नॉर्थ एवेन्यू के क्षेत्र में था।”
पहलवान 3 का आरोप: “मैं (टीम फोटो में) आखिरी पंक्ति में खड़ी थी… आरोपित (बृजभूषण सिंह) आए और मेरे साथ खड़े हो गए। मुझे अचानक अपने नितम्ब पर किसी का हाथ महसूस हुआ। जब मैंने दूर जाने की कोशिश की तो मुझे जबरदस्ती मेरे कंधे से पकड़ लिया गया।”
साक्ष्य: WFI ने कार्यक्रम से संबंधित रंगीन तस्वीरों के चार प्रिंटआउट उपलब्ध कराए और इन तस्वीरों में शिकायतकर्ता अन्य पहलवानों के साथ आगे की पंक्ति में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों में आरोपित बृजभूषण भी दिख रहे हैं, जिसका आकलन आरोपों के आलोक में किया जा सकता है।”
पहलवान 4 का आरोप: “जब मैं मैट पर लेटी हुई थी तो आरोपित मेरे पास आया और मुझे आश्चर्य हुआ। वह मेरी ओर झुक गया और मेरे कोच की अनुपस्थिति में मेरी अनुमति के बिना, मेरी टी-शर्ट खींची मेरी साँस जाँचने के बहाने मेरे स्तन पर हाथ रखा।”
पहलवान ने आगे कहा, “फेडरेशन कार्यालय जाने पर… मुझे आरोपित के कमरे में बुलाया गया… मेरे भाई, जो मेरे साथ था, को स्पष्ट रूप से वहीं रुकने के लिए कहा गया… अन्य व्यक्तियों के जाने के बाद आरोपित ने दरवाज़ा बंद कर दिया… मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संपर्क बनाने की कोशिश की।”
साक्ष्य: “शिकायतकर्ता को अन्य पहलवानों के साथ बृजभूषण सिंह के संग खड़ा देखा गया, जिससे घटना के स्थान पर आरोपित और शिकायतकर्ता की उपस्थिति स्थापित होती है।”
पहलवान 5 का आरोप: “मेरे साथ तस्वीर खिंचवाने के बहाने उन्होंने मुझे कंधे से पकड़कर अपनी ओर खींचा… खुद को बचाने के लिए मैंने आरोपित से दूर जाने की कोशिश की।”
साक्ष्य: “डब्ल्यूएफआई ने चैंपियनशिप की तस्वीरों के छह रंगीन प्रिंटआउट प्रदान किए हैं, जो कार्यक्रम में पीड़ित और आरोपित की उपस्थिति को दर्शाते हैं।”
पहलवान 6 का आरोप: “उन्होंने मुझे अपने माता-पिता से फोन पर बात कराई, क्योंकि उस समय मेरे पास निजी मोबाइल फोन नहीं था… आरोपित ने मुझे अपने बिस्तर की ओर बुलाया, जहाँ वह बैठा था और फिर अचानक मेरी इजाज़त के मुझे ज़बरदस्ती गले लगा लिया।”
साक्ष्य: “कार्यक्रम के मेजबान डब्ल्यूएफआई को नोटिस भेजकर उनसे फोटोग्राफ, होटल का विवरण, जहाँ पहलवान रुके थे उसका कमरा नंबर प्रदान करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है।”
ये चार्जशीट 6 पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न की शिकायतों में पुलिस द्वारा की गई जाँच पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि बृजभूषण सिंह पर धारा 506 (आपराधिक धमकी), 354 (एक महिला की लज्जा को ठेस पहुँचाना), 354A (यौन उत्पीड़न) और 354D (पीछा करना) के तहत यौन उत्पीड़न के अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।