उत्तर प्रदेश की नोएडा अथॉरिटी ने पालतू जानवरों के लिए नए और कड़े नियम लागू किए हैं। अब कुत्ते और बिल्ली जैसे पालतू जानवरों को पालने के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसी के साथ सार्वजानिक स्थलों पर उन जानवरों द्वारा की जाने वाली गंदगी को मालिकों द्वारा जुर्माना भरने के साथ-साथ खुद ही साफ़ करना होगा। पालतू जानवरों द्वारा किसी और को काटने पर भी अर्थदंड लगाया गया है। ये आदेश नोएडा प्राधिकरण की CEO रितु माहेश्वरी ने शनिवार (12 नवम्बर 2022) को दिए हैं।
IAS रितु माहेश्वरी द्वारा ये नई गाइडलाइन नोएडा अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड की बैठक में लिया गया। अथॉरिटी द्वारा इसे एनीमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इण्डिया की गाइडलाइन का पालन बताया जा रहा है। इस नई नियमावली के मुताबिक नोएडा में रहने वाले पशु मालिकों को 31 मार्च 2023 तक अपने द्वारा पाले गए कुत्ते-बिल्लियों का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तय सीमा के अंदर रजिस्ट्रेशन न करने पर पशु मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
• दिनांक 31.01.2023 तक पालतू कुत्तों / बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जायेगा।
— CEO, NOIDA Authority #IndiaFightsCorona (@CeoNoida) November 12, 2022
नोएडा अथॉरिटी द्वारा अब पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन व एण्टीरेबीज वैक्सीनेशन अनिर्वाय कर दिया गया है। 1 मार्च 2023 से इसका उल्लंघन करने वालों को 2000/- रुपए का जुर्माना हर महीने भरना होगा। इसी के साथ नोएडा अथॉरिटी गाँव वालों की सहमति से बीमार और पागल कुत्तों के लिए शेल्टर का निर्माण कर रही है। इसके मेंटिनेंस की जिम्मेदारी RWA की होगी।
• आर0डब्लू0ए0/ए0ओ0ए0 / ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार / उग्र / आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स हेतु डॉग्स शेल्टर का निर्माण जिनके रखरखाव का दायित्व सम्बन्धित आर0डब्लू0ए0 / ए0ओ0ए0 का होगा।
— CEO, NOIDA Authority #IndiaFightsCorona (@CeoNoida) November 12, 2022
नोएडा अथॉरिटी द्वारा ये साफ़ कर दिया गया है कि पालतू पशु द्वारा किसी भी सार्वजानिक स्थल पर गंदगी की जिम्मेदारी पशु मालिक की ही होगी। इसी आदेश में आगे कहा गया है कि पालतू कुत्ते या बिल्ली द्वारा किसी को काटने आदि जैसी कोई अप्रिय घटना किए जाने पर पशु मालिक पर 1 मार्च 2023 से 10000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा घायल व्यक्ति के इलाज की पूरी जिम्मेदारी भी पशु मालिक की ही होगी।
पालतू कुत्ते/बिल्ली के कारण किसी अप्रिय घटना की स्थिति में ₹10000/-आर्थिक दण्ड (दिनांक 01.03.2023 से) अधिरोपित किये जाने के साथ घायल व्यक्ति/जानवर का उपचार पालतू कुत्ते के मालिक द्वारा किया जायेगा।
— CEO, NOIDA Authority #IndiaFightsCorona (@CeoNoida) November 12, 2022
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से पालतू पशुओं द्वारा लोगों को काटने जैसी कई घटनाएँ सामने आईं थीं। माना जा रहा है कि उन्हीं शिकायतों के बाद नोएडा अथॉरिटी द्वारा ये कड़े कदम उठाए गए हैं।