पैगंबर मोहम्मद पर ‘आपत्तिजनक’ टिप्पणी करने वाले कॉन्ग्रेस विधायक के भतीजे पी नवीन को कर्नाटक हाइकोर्ट ने पिछले हफ्ते जमानत दी है। इससे पहले बेंगलुरु में हिंसा भड़कने के बाद पुलिस ने नवीन के ख़िलाफ़ आईपीसी की धारा 153 ए, 295 और आईटी एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत मामला दर्ज किया था।
अपनी बेल याचिका में नवीन ने कहा था कि उसने पोस्ट को यदि आगे बढ़ाया तो उसे हटाया भी। इसलिए वह बेगुनाह है और केवल राजनीति के कारण उसके खिलाफ़ झूठी शिकायत दर्ज हुई है।
सुनवाई के दौरान दूसरे पक्ष ने बेल याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि नवीन द्वारा शेयर किए गए पोस्ट ने समाज में अराजकता उत्पन्न की। इसमें दो पुलिस थाने और पुलिस के 57 वाहन जलाए गए व कई सपंत्तियाँ नष्ट हुईं। आगे नवीन को ‘आदतन अपराधी’ कहते हुए उन पर 7 केसों का हवाला दिया गया, जो उनके ख़िलाफ़ दर्ज हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता ने खुद माना है कि यदि वह बेल पर रिहा होता है तो उनकी जान को भी खतरा है।
कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनकर कहा कि जिन धाराओं में नवीन के ख़िलाफ़ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें अधिकतम सजा की अवधि तीन वर्ष है। कोर्ट ने बताया कि मामले में जाँच पूरी हो गई है और चार्जशीट भी दायर है। कोर्ट ने नवीन को बेल देते हुए कहा कि यह जानते हुए कि नवीन की जान को बाहर खतरा है, यदि उनकी बेल याचिका खारिज होती है तो इससे अप्रत्यक्ष रूप से मौलिक अधिकारों पर फर्क़ पड़ेगा।
गौरतलब है कि इससे पहले जाँच के दौरान, नवीन ने किसी भी धर्म या आस्था के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करने या किसी भी तरह का अपमान करने से इनकार किया था। गिरफ्तार कॉन्ग्रेस पार्टी कार्यकर्ता ने यह भी कहा था कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हिंदू विरोधी टिप्पणियों का समय-समय पर जवाब दिया, इसी वजह से कुछ लोग उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। नवीन ने पुलिस को यह भी बताया था कि बेंगलुरु हिंसा के बाद से उसे जान से मारने की बहुत सारी धमकियाँ मिल रही हैं।
बता दें कि नवीन के कथित आपत्तिजनक पोस्ट पर बेंगलुरु में दंगे भड़कने बाद उसके राजनीतिक संबंध को लेकर भाजपा और विपक्षी पार्टी में वाकयुद्ध छिड़ गया था। कॉन्ग्रेस ने अपना मुस्लिम तुष्टिकरण कार्ड को संरक्षित रखते हुए पर नवीन पर इस्लाम के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए हमला किया था। ऐसा करने पर, राज्य में कॉन्ग्रेस पार्टी के प्रमुख डीके शिवकुमार ने दावा किया था कि नवीन भाजपा के समर्थक हैं। वहीं पूर्व सपा नेता शाहबेज रिजवी ने कर्नाटक कॉन्ग्रेस के दलित विधायक आर मूर्ति के भतीजे नवीन का सिर काटने पर 51 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। हालाँकि, उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।