दिल्ली में दिवाली (Diwali) पर पटाखे फोड़ने वालों को 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए जुर्माना हो सकता है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी है। गोपाल राय (Gopal Rai) ने बुधवार (19 अक्टूबर 2022) को मीडियाकर्मियों से कहा कि राजधानी में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही राय ने आगे कहा कि दिल्ली में पटाखों के प्रोडक्शन, स्टोरेज और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल की जेल होगी।
Hon’ble Environment Minister Sh. @AapKaGopalRai Addressing an Important Press Conference | LIVE https://t.co/MgY2RNnCzv
— AAP (@AamAadmiParty) October 19, 2022
उनके अनुसार, 21 अक्टूबर को एक जन-जागरूकता अभियान “दीए जलाओ पटाखे नहीं” शुरू किया जाएगा। केजरीवाल सरकार इस शुक्रवार (21 अक्टूबर 2022) को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51,000 दीए जलाएगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है। दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है, जबकि राजस्व विभाग ने 165 और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं। मंत्री ने कहा कि उल्लंघन के 188 मामलों का पता चला है और 16 अक्टूबर तक 2,917 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं।
दिल्ली सरकार ने सितंबर में एक आदेश जारी करके अगले साल एक जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के प्रोडक्शन, बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूरा बैन लगा दिया था। 2020 से इस तरह का प्रतिबंध जारी है। राय ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से पूरे एनसीआर में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया। क्योंकि यहाँ पटाखे जलाने से निकलने वाला धुआं दिल्ली में भी लोगों को प्रभावित करता है। दिल्ली के अलावा, हरियाणा ने पिछले साल अपने 14 जिलों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इसे उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालाँकि, पाबंदियों के बावजूद दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में लोगों ने देर रात तक पटाखे फोड़े थे।