Monday, December 23, 2024
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कर्नाटक सरकार ने 10889 मस्जिदों को दिए लाउडस्पीकर्स बजाने के लाइसेंस, अकेले बेंगलुरु में 1841 मस्जिदों को माइक पर अजान की अनुमति: रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इस हिसाब से रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजने चाहिए।

देश में जब लाउडस्पीकर्स को हटाने की बात की जा रही है, तब कर्नाटक सरकार ने अजान के लिए कई मस्जिदों को स्थायी लाइसेंस दे दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने राज्य में कुल 17,850 लाइसेंस जारी किए हैं, जिसमें से 10,000 से अधिक लाइसेंस मस्जिदों को जारी किए गए हैं। दरअसल, ‘डेक्कन हेराल्ड’ ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि कर्नाटक सरकार के पास लाउडस्पीकर्स के लाइसेंस के लिए आवेदन आए थे, जिसमें से सरकार ने राज्य में 10,889 लाइसेंस सिर्फ मस्जिदों को अजान के लिए जारी किए हैं।

इन लाइसेंसों के लिए सरकार ने 400 रुपए का शुल्क निर्धारित किया है। लाइसेंस दो साल तक मान्य रहेंगे। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में कई हिंदू संगठनों ने एकजुट होकर लाउडस्पीकर्स पर बैन लगाने की माँग करते हुए प्रदर्शन किए थे। इसके बाद भी राज्य सरकार ने लाइसेंस जारी कर दिए हैं। ‘डेक्कन हेराल्ड’ ने रिपोर्ट में गृह मंत्रालय के आँकड़ों के हवाले से बताया है कि लाउडस्पीकर के लिए सबसे अधिक 1841 लाइसेंस बेंगलुरु में जारी किए गए हैं।

इनमें मस्जिद, मंदिर, चर्च और कुछ रेस्टॉरेंट शामिल हैं। वहीं, विजयपुरा में लाउडस्पीकर के लिए सबसे अधिक 744 मस्जिदों को लाइसेंस दिया गया है। इस मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा है कि मस्जिदों को लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने की इजाजत इसके खिलाफ किए गए प्रयासों को झटका नहीं है, बल्कि हर कोई सिर्फ नियम का पालन चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकर के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

इस हिसाब से रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजने चाहिए। सरकार द्वारा अगर लाउडस्पीकर के लिए लाइसेंस दिया भी जाता है, तो इसका डेसिबल स्तर क्या है? यह सब तय होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इस साल ही शुरुआत में, कर्नाटक सरकार ने लाउडस्पीकरों को लेकर हुए विवादों के बाद रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था। हालाँकि, सरकार द्वारा जारी इस आदेश में यह भी कहा गया था कि आवश्यक होने पर संबंधित अधिकारियों की अनुमति के बाद लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकता है।

कर्नाटक सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र में दिन के दौरान 75 डेसिबल और रात में 70 डेसिबल के शोर स्तर की अनुमति दी थी। वाणिज्यिक क्षेत्रों में दिन के दौरान 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल के शोर स्तर की अनुमति है। रिहायशी इलाकों में दिन में ध्वनि स्तर 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल है। इसके अलावा, शांत क्षेत्र में दिन के दौरान 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल तक शोर की अनुमति है। गौरतलब है कि मस्जिदों में अजान के समय उपयोग किए जाने लाउडस्पीकर्स को लेकर श्रीराम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने कहा था कि वह अजान को काउंटर करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।

उन्होंने कहा था, “कोर्ट के आदेश के अनुसार रात 10 से सुबह 6 के बीच लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता लेकिन वे लोग (मुस्लिम) सुबह 5 बजे कर रहे हैं। इसलिए, हम भी इसका उल्लंघन करेंगे और इस तरह सरकार को चेतावनी देंगे। हमारी लड़ाई मस्जिदों में अजान या नमाज अदा करने के खिलाफ नहीं है, बल्कि लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ है।”

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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