उत्तर प्रदेश के कौशांबी में नाबालिग के साथ गैंगरेप कर वीडियो वायरल करने वाले 3 दरिंदों को उनकी हैवानियत के लिए मात्र 5 महीनों के अंदर ही सजा सुना दी गई। बच्ची की लाख मिन्नतों के बाद भी उस पर दया न खाने वाले तीनों दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनुपम कुमार ने यह निर्णय सुनाते हुए प्रत्येक दोषी पर एक लाख 83 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया। साथ ही तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
गौरतलब है कि पिछले साल 22 सितंबर को उत्तर प्रदेश के कौशांबी ज़िले के अकिल थाना क्षेत्र से एक 15 वर्षीय दलित नाबालिग के साथ गैंगरेप कर उसका अश्लील वीडियो बनाने की घटना सामने आई थी।
जहाँ सराय अकिल कोतवाली इलाक़े के गाँव में दलित लड़की 21 सितंबर की दोपहर क़रीब डेढ़ बजे घोसिया स्थित पुराने टेलीफोन एक्सचेंज के पास घास छीलने गई थी। इसी दौरान घोसिया गाँव के नाजिक पुत्र उबैर उल्ला, आदिल उर्फ़ छोटू पुत्र इस्माइल और एक अज्ञात युवक ने लड़की को घेर लिया।
इन तीनों ने लड़की को काबू में किया और उसे पकड़ कर झाड़ियों में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान लड़की बार-बार दया की भीख माँगती रही, लेकिन दोषी ने उसकी एक न सुनी और पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया।
वायरल वीडियो में साफ सुनाई पड़ रहा था कि पीड़िता दलित नाबालिग लड़की उन दरिंदों को “भैया आप मुझे जानते हो, अल्लाह के लिए छोड़ दो” कह-कहकर गिड़गिड़ा रही थी। मगर फिर भी दरिंदों को रहम नहीं आया। वह रोती, चीखती, चिल्लाती रही और आदिल, नजिक जैसे दरिंदे उसकी चीख को फिल्माते रहे।
कुछ देर बाद दलित नाबालिग लड़की की चीख-पुकार सुनकर खेतों में काम कर रहे लोग घटनास्थल पर पहुँचे और नाजिक नामक युवक को पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई की। लेकिन आदिल और अज्ञात युवक मौक़े से भागने में क़ामयाब रहे। बाद में पुलिस ने मजार से आदिल को भी धर दबोचा और तीसरे की भी पिपरी से गिरफ्तारी हुई। फिर इन पर कार्रवाई चली।
दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मुकदमे का विचारण विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट में चला। शासकीय अधिवक्ता तीरथ सिंह की ओर से कुल 14 गवाह अदालत में पेश कराए गए। उभय पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने बुधवार को तीनों आरोपितों पर दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। इतना ही नहीं, अदालत ने यह निर्णय भी लिया कि अभियुक्तों से वसूले जाने वाले अर्थदंड का तीसरा हिस्सा पीड़िता को दिया जाए।
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