केरल पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के मामले में थोलिकोड (Tholicode) के मुख्य इमाम और केरल इमाम काउंसिल के सदस्य शफ़ीक़ अल क़ासिमी के ख़िलाफ़ POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
Kerala: Police registers a case under POCSO Act & relevant sections of the IPC against former Chief Imam of Tholicode Jama Ath, Shafeek Al Qasimi for sexually assaulting a minor girl. The Imam has been suspended by the Jama Ath committee.
— ANI (@ANI) February 13, 2019
ख़बरों के अनुसार, मस्जिद कमेटी के बयान के बाद मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि इमाम ने एक 15 वर्षीय लड़की को बहका कर जंगल में ले जाकर बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। स्थानीय महिलाओं के एक समूह ने जब इमाम को एक स्कूल जाने वाली लड़की के साथ देखा तो भेद खुल गया।
थोलिकोड मुस्लिम मस्जिद के अध्यक्ष की शिकायत के पर मंगलवार को तिरुवनंतपुरम के नेदुमंगद (Nedumangad) के विथुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। कहा जाता है कि इमाम भी उसी मस्जिद में काम किया करता था। घटना की सूचना मिलने के बाद, दरिंदे शफ़ीक़ को मस्जिद और इमाम परिषद में उनके पद से हटा दिया गया था।
रिपोर्ट के अनुसार, कई गवाहों द्वारा नाबालिग के यौन उत्पीड़न की पुष्टि की गई है। मस्जिद के अध्यक्ष बदुशा (Badusha) द्वारा इन गवाहों के बयान का एक ऑडियो क्लिप जारी की गई थी। मस्जिद के सदस्यों द्वारा जाँच शुरू करने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार, जब स्थानीय महिलाओं ने इमाम से सवाल किया, तो उसने झूठ बोला कि बच्ची उसकी पत्नी थी। जब महिलाओं ने बच्ची के यूनिफॉर्म और स्कूल के बैज पर ध्यान दिया, तो उन्हें संदेह हुआ।
जब महिलाओं ने सवाल किया कि 15 साल की लड़की 40 वर्षीय व्यक्ति की पत्नी कैसे हो सकती है, तब इमाम आपा खोने लगा और ख़ुद ही चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग निकला।
बता दें कि मदरसों और चर्च में एक के बाद एक यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ रहें हैं, कुछ दिन पहले केरल के एक पादरी पर चर्च की ननों के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था।