‘पवार’ पर 1 पोस्ट, 22 FIR ठोके- 40 दिन हिरोइन के जेल में बीते: अब कोर्ट में महाराष्ट्र पुलिस ने कहा- नहीं करेंगे गिरफ्तार

पवार के कथित अपमान को लेकर चितले पर किए गए हैं 22 FIR

एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के कथित अपमान से जुड़े मामलों में मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र पुलिस उनकी गिरफ्तारी नहीं करेगी। यह बात पुलिस ने सोमवार (27 जून 2022) को बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) से कही। इसके अनुसार चितले के खिलाफ 21 FIR में अगले आदेश तक कार्रवाई नहीं होगी। मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

केतकी के खिलाफ महाराष्ट्र के अलग-अलग जगहों पर कुल 22 एफआईआर दर्ज किए गए थे। इनमें से एक मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी थी। लेकिन, उससे पहले उन्हें करीब 40 दिन जेल में बिताने पड़े थे।

सोमवार को चितले को महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज 21 पेंडिंग FIR में भी अंतरिम राहत मिल गई। हाई कोर्ट ने पुलिस को उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। इससे पहले ठाणे की एक अदालत ने कलवा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में उन्हें जमानत दी थी।

केतकी के वकीलों ने महाराष्ट्र की ठाणे सत्र अदालत को बताया था कि गिरफ्तारी से पहले उन्हें नोटिस नहीं भेजा गया था। जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि दस्तावेजों से पता चलता है कि महाराष्ट्र पुलिस ने केतकी को गिरफ्तार करते वक्त उचित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया था। अदालत ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने शुरू में चितले की जमानत याचिका का विरोध किया था, लेकिन बाद में अचानक से यूटर्न लेते हुए एक्ट्रेस की जमानत का विरोध नहीं करने का फैसला किया।

अब बॉम्बे हाई कोर्ट 12 जुलाई को चितले की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उनके खिलाफ FIR रद्द करने की माँग की गई है। मुख्य लोक अभियोजक अरुणा पई ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस मामलों में सुनवाई की अगली तारीख तक चितले को गिरफ्तार नहीं करेगी

गौरतलब है कि चितले को 14 मई को 2022 को महाराष्ट्र पुलिस ने शरद पवार पर कमेंट करने को लेकर उठाया था। चितले ने अपने फेसबुक पोस्ट पर एक मराठी में लिखी कविता शेयर की थी। इसमें कथित तौर पर शरद पवार के लिए ‘नरक इंतजार कर रहा है’, ‘तुम ब्रह्मणों से नफरत करते हो’, ‘तुम्हारा मुँह टेढ़ा’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया