कोर्ट की कार्यवाही के दौरान तंबाकू चबाना एक गवाह को महँगा पड़ गया। कोर्ट ने उस पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला मुंबई का है। मुंबई की एक कोर्ट में वकील शाहिद आजमी की हत्या मामले में सुनवाई चल रही थी।
Mumbai: Witness fails to speak clearly due to tobacco, fined https://t.co/lsUzxbdtGe
— TOI Cities (@TOICitiesNews) October 29, 2021
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मामले में गवाही देने के लिए गवाह जब कोर्ट पहुँचा तो उसके मुँह में तंबाकू भरा हुआ था। वह तंबाकू चबाते हुए गवाही दे रहा था। मुँह में तंबाकू होने की वजह से उसकी बातें साफ तौर पर समझ नहीं आ रही थीं। इस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई और 100 रुपए का जुर्माना लगा दिया।
कोर्ट के आपत्ति जताने पर अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि गवाह गरीब परिवार से है और कोर्ट की कार्यवाही से भलीभाँति वाकिफ नहीं है। हालाँकि, कोर्ट अभियोजन पक्ष के इस तर्क से संतुष्ट नहीं हुआ और कहा कि ऐसा लगता है कि उसे अदालती प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं है।