Friday, November 15, 2024
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₹15000 की स्कूटी का ₹23000 चालान लेकिन आप बाइक छोड़कर भाग नहीं सकते, भरना ही पड़ेगा

इस खबर के आने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों मीम्‍स बन गए जिसमें कहा जा रहा है कि अगर 10000 की बाइक का चालान 15000 कटे तो उसे दरोगा जी को सप्रेम भेंट कर दें या जब्‍त हो जाए तो इसे छुड़वाएँ ही नहीं।

नया मोटर वाहन संशोधन विधेयक-2019 के 1 सितंबर से लागू होन के साथ ही दिल्ली से सटे हरियाणा में गुरुग्राम पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। बता दें कि लागू होने के तीन दिन के भीतर गुरुग्राम पुलिस ने यातायात नियमों के उल्लंघन में चार बड़े चालान काटे हैं। इनमें पहला चालान 23000 रुपए, दूसरा चालान 24000, तीसरा चालान 35500 रुपए तो अब मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चौथे चालान का भी पता चला है, जिसमें टैक्टर चालक का 59,000 रुपए का चालान काटा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मंगलवार (सितम्बर 3, 2019) देर रात ट्रैफिक पुलिस ने न्यू कॉलोनी मोड़ के पास ओवर लोड ट्रैक्टर-ट्राली के चालक को 59 हजार का चालान थमा दिया।

बता दें कि पहला भारी भरकम चालान जो मीडिया की सुर्खी बना उसमें गुरुग्राम कोर्ट के एक कर्मचारी पर 23 हजार का जुर्माना था। जबकि उसकी स्‍कूटी की मौजूदा समय में मार्केट वैल्यू ही 15 हजार रुपए ही है। इस खबर के आने के बाद सोशल मीडिया पर ऐसे हजारों मीम्‍स बन गए जिसमें कहा जा रहा है कि अगर 10000 की बाइक का चालान 15000 कटे तो उसे दरोगा जी को सप्रेम भेंट कर दें या जब्‍त हो जाए तो इसे छुड़वाएँ ही नहीं। बात काम की लग सकती है अगर आप भी ऐसा ही सोच रहें हैं तो आप गलत हैं। ऐसा करके आप और बुरी तरह कानून के चंगुल में फँस जाएँगे। आपकी गाड़ी तो आपकी नीलाम होगी ही, आप को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों ने इस तरह के एक से बढ़कर एक तर्क तब देने शुरू किए जब सोमवार को स्कूटी सवार का 23 हजार और एक ऑटो चालक का 32 हजार 500 रुपए तक के चालान काटे गए। यह चालान गुरुग्राम के ब्रिस्टल चौक पर काटा गया। चालक के पास आरसी, डीएल, पॉल्युशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस और नंबर प्लेट न होने का दोषी पाया। इससे पहले 23000 के चालान का सामना कर रहे, स्कूटी सवार का कहना है कि उसकी स्कूटी की कीमत की महज 15 हजार रुपए है ऐसे में वह चालान की राशि जमा नहीं करेगा।

चलिए जान लेते हैं कि कैसे स्कूटी का इतना भारी चालान काटा जा रहा है। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने यह चालान मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 213 (5)(e) की कई धाराओं के मुताबिक काटा था। यह चालान कुछ इस प्रकार से था बिना हेलमेट 1000 रुपए, बिना ड्राइविंग लाइसेंस 5000 रुपए, बिना इंश्योरेंस के 2000 रुपए, बिना रजिस्ट्रेशन 5000 हजार रुपए, इसके अलावा एयर पॉल्यूशन और एनओसी न होने के चलते 10000 रुपए का और चालान काटा गया कुल मिलाकर चालान की रकम 23000 रुपए तक पहुँच गई।

जुर्माने की नई लिस्ट को आप नीचे देख सकते हैं-

साभार -oneindia

अब एक और चालान को देखते हैं कि कैसे ट्रैक्टर चालक का चालान 59000 तक पहुँच गया। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार, मामला यूँ है कि, ट्रैक्टर चालक ने रेड लाइट जंप करने के चक्कर में एक मोटसाइकिल को टक्कर मार दी थी। पुलिस कर्मियों ने ट्रैक्टर रोककर चालक से कागजात माँगे तो वह कोई भी दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद नए ट्रैफिक एक्ट के तहत ट्रैफिक पुलिस ने चालक लाइसेंस, आरसी, फिटनेस प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, खतरनाक सामान रखने तथा खतरनाक ड्राईविंग, ट्रैफिक नियम की अनुपालन नहीं करने, तथा रेड लाइट जंप करने, वाहन को हाईबीम में चलाने के आरोप में ट्रैक्टर चालक रामगोपाल को 59 हजार रुपए का चालान थमा दिया था। हालाँकि, बुधवार दोपहर को चालक ने कई दस्तावेज दिखा दिए तो अब उसे 13 हजार का ही भुगतान करना पड़ेगा।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 23000 के चालान के मामले में अधिवक्ता दुर्गेश पांडेय ने बताया कि अगर स्‍कूटी चालक ऐसा करता है तो इस स्थिति में कोर्ट तय समय सीमा पर वाहन चालक को नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसका पेश होना अनिवार्य होगा। अगर वाहन चालक पेश नहीं होता तो कोर्ट की ओर से नियमों के उल्लंघन को देखते हुए वाहन की नीलामी के अलावा सजा देने का भी प्रावधान है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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