ओडिशा हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा में मूर्ति की ऊँचाई 4 फीट तक सीमित रखने के लिए 9 अगस्त 2021 को राज्य सरकार द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति के ऊपर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने पारंपरिक तौर पर 8 फीट की मूर्ति निर्माण कर पूजा करने के लिए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका बालू बाजार पूजा कमिटी की ओर से दायर की गई थी।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस. मुरलीधर और जस्टिस बीपी राउतराय की खंडपीठ ने इस संबंध में सुनवाई कर गुरुवार (16 सितंबर) को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालाँकि, शुक्रवार को उन्होंने याचिका को खारिज कर दिया।
अदालत ने कहा, ”पिछले साल मूर्ति की ऊँचाई को सीमित रखने संबंधित विज्ञप्ति 10 सितंबर 2020 को प्रकाशित की गई थी। तब तक कई पूजा पंडाल माँ दुर्गा की मूर्ति की ऊँचाई निर्माण कर चुके थे। ऐसे में उसको विचार में लेते हुए कुल 9 पूजा पंडाल को 4 फीट से अधिक मूर्ति निर्माण करने के लिए इजाजत दी गई थी। लेकिन इस साल बहुत पहले से ही सरकार की ओर से विज्ञप्ति प्रकाशित हो चुकी है।”
दैनिक जागरण के मुताबिक, हाईकोर्ट ने कहा कि सितंबर 2020 में जिस तरह की स्थिति थी, इस साल वैसी नहीं है। लेकिन पूरे देश में और ओडिशा में कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। एक पूजा कमिटी को ढील देने से उसी माँग को लेकर बाकी पूजा कमिटी आगे आएँगे, जिसके चलते कोरोना महामारी की चपेट में पूरा राज्य चला जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार के लिए कोरोना पाबंदियों का कड़े तौर पर पालन करना मुश्किल हो सकता है। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि 9 अगस्त 2021 की विज्ञप्ति में जारी शर्तों में बदलाव करने की जरूरत नहीं बताई।