Monday, December 23, 2024
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बीवी नहीं बनाने देती शारीरिक संबंध… BJD सांसद की गुहार ओडिशा हाई कोर्ट ने सुनी, मिली तलाक को मंजूरी

ओडिशा हाईकोर्ट ने बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनका तलाक मंजूर कर लिया। अनुभव मोहंती के वकील के मुताबिक खंडपीठ ने माना कि याचिकाकर्ता के साथ उनकी पत्नी वर्षा प्रियदर्शनी ने क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया और उन्हें शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति नहीं दी।

ओडिशा हाईकोर्ट ने गुरुवार (21 दिसंबर 2023) को बीजेडी सांसद अनुभव मोहंती के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनका तलाक मंजूर कर लिया। अनुभव मोहंती के वकील ललितेंदु मिश्रा ने फैसला सुनाए जाने के बाद बताया कि खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता अनुभव मोहंती के साथ उनकी पत्नी वर्षा प्रियदर्शनी ने क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया और उन्हें शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति नहीं दी।

उन्होंने बताया कि इसी आधार पर हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (आईबी) के तहत तलाक के आदेश द्वारा विवाह को भंग करने की घोषणा की।

बता दें कि अनुभव मोहंती ओडिसी फिल्मों के फेमस एक्टर हैं। इसके अलावा राजनीति में आने के बाद वह बीजेडी सांसद भी हैं। उन्होंने 2014 में अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शनी से शादी की थी। हालाँकि कुछ समय बाद ही अनुभव और वर्षा के बीच अनबन की खबरें आने लगीं।

शादी के दो साल बाद अनुभव मोहंती ने अपनी पत्नी के विरुद्ध केस कराया कि उनकी पत्नी उन्हें शारीरिक संबंध बनाने और स्वाभाविक दांपत्य जीवन की अनुमति नहीं देती है। उन्होंने कहा था कि शारीरिक संबंध स्थापित करने के गंभीर प्रयासों के बाद हमेशा निराशा मिली।

वहीं वर्षा प्रियदर्शिनी ने अनुभव पर आरोप लगाया था कि अनुभव ने उनको माँ बनने के अधिकार से वंचित रखा। अपनी शिकायत में वर्षा ने अनुभव को शराबी बताया था और कहा था कि उनके कई अफेयर्स भी रह चुके हैं। बात बढ़ी तो अनुभव ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट की और कहा था- “हमारी शादी को 8 साल हो गए हैं, लेकिन इतने सालों बाद भी उनकी पत्नी ने उनके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। वह जब भी उनके पास जाते वह इजाजत नहीं देती। उन्होंने कहा था कि वह मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। कोई कितने दिन और इंतजार करे? मैं अपनी पत्नी से तलाक चाहता हूँ, लेकिन अभी मामला कोर्ट में है। अनुभव ने एक फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दी।”

साल 2021 में खबर आई कि अनुभव ने तलाक की याचिका दिल्ली के कोर्ट में डाली है और उनकी पत्नी ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली। बाद में ये दोनों केस कटक में ट्रांसफर हो गए। 22 सितंबर को इस मामले में कटक कोर्ट ने अनुभव के पक्ष में तलाक का फैसला देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने आरोप कथतितौर पर साबित नहीं कर पाए थे कि उनकी पत्नी उन्हें संबंध नहीं बनाने देतीं या फिर उन्हें मानसिक तौर पर प्रताड़ित करती हैं। कटक कोर्ट के इस फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी और सुनवाई के बाद दो जजों की पीठ ने उनके पक्ष में फैसला दिया।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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