6 साल की मासूम से रेप और हत्या मामले में नाजिल को फाँसी की सज़ा, तेज़ाब डालकर जला दिया था शव

रेप और हत्या मामले में नाजिल को फाँसी की सज़ा

उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में 6 साल की एक मासूम से रेप के बाद हत्या के मामले में दोषी नाजिल को फाँसी की सजा सुनाई गई और साथ ही 20 हज़ार रुपए का ज़ुर्माना भी लगाया गया। पुलिस ने एक मुठभेड़ में रेप के दोषी नाजिल को गिरफ़्तार किया था। रामपुर के कोतवाली सिविल लाइन इलाक़े में घटित इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। रामपुर की दिल दहला देने वाली इस घटना में मासूम के साथ रेप कर हत्या करने के आरोपित को महज़ 6 महीने के अंदर फाँसी की सज़ा सुनाई गई है। मुठभेड़ के दौरान दोषी नाजिल को दोनों पैरों में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे गिरफ़्तार कर लिया गया था।

6 साल की बच्ची के रेप और हत्या मामले में नाजिल दोषी करार (तस्वीर सौजन्य: आजतक)

दरअसल, 7 मई 2019 को छ: साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेलते-खेलते अचानक ग़ायब हो गई थी। इसके बाद बच्ची के परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी, उसके न मिलने पर उन्होंने बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद 22 जून 2019 को बच्ची की लाश बस्ती के पीछे एक आधे बने हुए मकान में मिली। 

ख़बर के अनुसार, सहायक ज़िला अधिवक्ता फौजदारी रामपुर कुमार सौरभ ने बताया कि इस मामले में रामपुर के निवासी नाजिल ने बच्ची का रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम विनोद कुमार की अदालत ने फाँसी की सज़ा सुनाई। अदालत ने अपनी सुनवाई पूरी करते हुए नाजिल को 13 दिसंबर 2019 को दोषी करार दिया था। 

बता दें कि दोषी नाजिल बच्ची को बहला-फुसला कर सामान दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था और बच्ची का रेप किया। इसके बाद पकड़े जाने के डर से उसने बेरहमी से मासूम का गला दबाकर हत्या कर दी। बच्ची की मौत हो जाने के बाद नाजिल ने उसके शव पर तेजाब डालकर उसे जला दिया। शव इस कदर जल चुका था कि परिजनों ने मासूम बच्ची को उसके कपड़ों और चप्पलों से पहचाना था।   

जानकारी के अनुसार, 22 जून को बच्ची की लाश मिलने के बाद उसी दिन शाम को रामपुर में ही एनकाउंटर हुआ जिसमें आरोपित नाजिल को गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया। इस मामले में कुल नौ गवाहों की पेशी हुई, इनमें से आठ गवाह अभियोजन पक्ष ने पेश किए।

इससे पहले, 8 दिसंबर को राजस्थान में जयपुर के दूदू की अपर सेशन कोर्ट ने क़रीब आठ साल पहले छ: साल की बच्ची से रेप और फिर उसकी बेरहमी से गला घोंटकर हत्या करने के मामले में महेंद्र उर्फ़ धर्मेंद्र बैरवा को फाँसी की सज़ा सुनाई थी। साथ ही 8.20 लाख रुपए का ज़ुर्माना भी लगाया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया