Monday, November 18, 2024
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अकाउंट से ₹26.50 लाख, लॉकर से दस्तावेज: सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद कौन है वो, जिसने उसके खाते से निकाले ये सब?

सचिन वाजे की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद वाजे के बैंक खाते से 26.50 लाख रुपए निकाले गए। बैंक के लॉकर से भी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाले गए। यह लॉकर वाजे और...

एंटीलिया केस मामले में राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने पता लगाया है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक एसयूवी गाड़ी में विस्फोटक मिलने के मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद वाजे तथा उनके एक सहयोगी के संयुक्त बैंक खाते से 26.50 लाख रुपए निकाले गए। यह राशि 18 मार्च को निकाली गई। यह जानकारी मुंबई की एक अदालत को शनिवार (अप्रैल 3, 2021) को दी गई।

एनआईए ने वाजे के सहयोगी का नाम नहीं लिया। एनआईए ने कहा कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित एक बैंक के लॉकर से भी कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज निकाले गए। यह लॉकर वाजे और उनके एक सहयोग के संयुक्त नाम पर है और सहयोगी भी मामले में आरोपित है।

विशेष अदालत ने वाजे की हिरासत 7 अप्रैल तक बढ़ाई

जाँच एजेंसी ने अदालत से कहा कि जाँच के दौरान उसे कई अहम सामग्रियाँ मिली हैं, जिनमें लैपटॉप, डीवीआर (डिजिटल वीडियो रिकार्डर), क्षतिग्रस्त हालत में एक सीपीयू शामिल हैं और उनकी जाँच करने की जरूरत है। इसके बाद विशेष अदालत ने वाजे की हिरासत 7 अप्रैल तक बढ़ा दी।

एनआईए कारोबारी मनसुख हिरेन की मौत के मामले की भी जाँच कर रही है। एजेंसी ने अदालत से कहा कि वाजे को 4 मार्च को ‘अपराध स्थल’ के पास देखा गया था। 5 मार्च को ठाणे में हिरेन का शव मिला था। एनआईए ने अदालत को बताया कि 2 अप्रैल को एक मर्सिडीज कार जब्त की गई।

एजेंसी ने दक्षिण मुंबई के एक क्लब से एक डायरी भी बरामद की है, जिसमें जिक्र किया गया है कि वाजे को एक बड़ी राशि का भुगतान किया गया था। एजेंसी ने अदालत को बताया कि उसे वाजे के घर में एक अज्ञात व्यक्ति का पासपोर्ट मिला है और उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए वाजे की हिरासत की जरूरत है।

वाजे का अपने सहयोगी के साथ एक संयुक्त बैंक खाता और एक संयुक्त लॉकर  

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि वाजे का अपने सहयोगी के साथ एक संयुक्त बैंक खाता और एक संयुक्त लॉकर है। एनआईए की याचिका का विरोध करते हुए वाजे के वकील अबद पोंडा ने कहा कि एनआईए गैरकानूनी गतिविधियाँ रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत 15 दिन पूरा होने के बाद आरोपित की रिमांड माँग सकती है।

पोंडा ने एनआईए की इस दलील को खारिज कर दिया कि वाजे का वर्सोवा में बैंक में कोई संयुक्त खाता रखा था। उन्होंने माँग की कि एनआईए को आरोपितों के नाम और हस्ताक्षर के साथ बैंक खाता खोलने का फॉर्म दिखाना चाहिए, जिसे एजेंसी ने स्वीकार नहीं किया।

इस बीच, वाजे ने अदालत में कहा कि उन्हें हृदय संबंधी कुछ समस्याएँ हैं और उन्हें दौरा (स्ट्रोक) आया था। वाजे ने किसी हृदय रोग विशेषज्ञ से जाँच कराने का अनुरोध किया। वाजे के वकील ने अदालत में कहा कि उनके हृदय में एक रुकावट है, जिसका इलाज केवल एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी से ही किया जा सकता है। हालाँकि एनआईए ने कहा कि उन्होंने जाँच करवाई है और वाजे का हृदय सामान्य रूप से काम कर रहा है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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