गुजरात के कच्छ में हिन्दुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले मौलाना सलमान अजहरी को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है, जो वैध नहीं है, ऐसे में उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए ।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे सलमान अजहरी की तकरीरों में ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका हो, ऐसे में उसकी हिरासत जारी नहीं रखी जा सकती। इसे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद मौलाना सुप्रीम कोर्ट पहुँचा था।
मुफ्ती सलमान अज़हरी दिसम्बर 2023- जनवरी 2024 के बीच गुजरात में कई जगह पर भड़काऊ भाषण दिए थे।उसने हिंदुओं की तुलना कुत्ते से की थी। उसके यह भाषण वायरल होने के बाद उसे पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया था। अब उसे रिहा करने का आदेश दिया गया है।