महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (एमएससीबी) घोटाला मामले में राष्ट्रवादी कॉन्ग्रेस पार्टी (एनसीपी) के मुखिया शरद पवार के भतीजे और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनके अलावा इस मामले में 76 अन्य लोगों के खिलाफ भी बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार सोमवार को मामला दर्ज किया गया।
सामाजिक कायर्कर्ता सुरेंद्र अरोड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गुरुवार को पॉंच दिनों के भीतर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था।
Economic Offences Wing (EOW) of the Mumbai Police files FIR against Nationalist Congress Party (NCP) leader, Ajit Pawar & 76 others in connection with Maharashtra State Co-op. Bank scam case. (file pic) pic.twitter.com/gtuYOHwHKq
— ANI (@ANI) August 26, 2019
कॉन्ग्रेस-एनसीपी गठबंधन सरकार के दौरान अजित पवार 10 नवम्बर 2010 से 26 सितम्बर 2014 तक उप मुख्यमंत्री रहे थे। एक अधिकारी ने बताया कि अन्य आरोपियों में पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के नेता जयंत पाटिल और राज्य के 34 जिलों में बैंक इकाई के अधिकारी शामिल हैं।
अधिकारी ने कहा, “आर्थिक अपराध शाखा की शिकायत पर एमआरए मार्ग थाने में मामला दर्ज किया है।” धारा 420 (ठगी और बेईमानी), 409 (नौकरशाह या बैंकर, व्यवसायी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासहनन), 406 (आपराधिक विश्वासहनन के लिए सजा), 465 (धोखाधड़ी के लिए सजा), 467 (मूल्यवान चीजों की धोखाधड़ी) और 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र की सजा)के तहत मामला दर्ज किया गया है।
हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति एस के शिंदे की पीठ ने 22 अगस्त को कहा कि मामले में आरोपियों के खिलाफ ‘ठोस साक्ष्य’ हैं और ईओडब्ल्यू को पांच दिनों के अंदर प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए। एमएससीबी को 2007 और 2011 के बीच 1000 एक हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।