फ्रांसीसी सरकार ने 1791 के बाद पहली बार सगे-संबंधियों के बीच यौन संबंध पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल फ्रांस में अनाचार वैध है, बशर्ते कि उसमें 18 वर्ष से कम उम्र का कोई शामिल न हो। मगर अब इसे पूरी तरह से बैन करने की योजना बनाई जा रही है। फ्रांस के बाल संरक्षण मामलों के मंत्री एड्रियन टैक्वेट ने इसकी जानकारी दी।
टैक्वेट ने AFP के साथ एक इंटरव्यू में कहा, “उम्र चाहे जो भी हो, आप अपने पिता, अपने बेटे या अपनी बेटी के साथ यौन संबंध नहीं बना सकते हैं। यह उम्र का सवाल नहीं है, यह वयस्कों (Adults) की सहमति का सवाल भी नहीं है। हम अनाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके संकेत स्पष्ट होने चाहिए।” जानकारी के मुताबिक नए कानून के तहत, चचेरे भाई-बहनों को अभी भी शादी करने की अनुमति होगी, लेकिन इस बात की पुष्टि होनी बाकी है कि यह प्रतिबंध सौतेले परिवारों तक बढ़ाया जाएगा या नहीं।
#Gravitas | France is all set to ban incest for the first time since 1791. Recent polls found that at least 10% of French people are victims of incest. Why did France delay this decision for two centuries? @palkisu tells you. pic.twitter.com/iSI55rkVkv
— WION (@WIONews) January 12, 2022
चाइल्ड प्रोटेक्शन चैरिटी, लेस पैपिलॉन्स के चेयरमैन लॉरेंट बोएट ने मिस्टर टैक्वेट की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने द टाइम्स को बताया, “अनाचार सामाजिक रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन कानूनी रूप से प्रतिबंधित नहीं है जबकि दोनों का एक साथ होना आवश्यक है।” बता दें कि 1791 में, अनाचार, ईशनिंदा और सोडोमी को फ्रांसीसी दंड संहिता से अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था। उनका मानना था कि अगर कोई पीड़ित नहीं है तो वह अपराध नहीं है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन पिछले साल जनवरी में उस समय सुर्खियों में आ गए थे, जब उन्होंने एक किताब के प्रकाशन के बाद अनाचार पर नियमों को कड़ा करने का आह्वान किया था। इसमें एक शीर्ष फ्रांसीसी राजनीतिक टिप्पणीकार पर अपने सौतेले बेटे को गाली देने का आरोप लगाया गया था। ओलिवियर डुहामेल ने स्वीकार किया कि उन्होंने 1980 के दशक में किशोर लड़के के साथ दुर्व्यवहार किया था, लेकिन फ्रांसीसी क़ानून की सीमाओं के कारण उन पर कभी मुकदमा नहीं चलाया गया। बीते साल फ्रांस ने रेप की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भी कानून में बड़ा बदलाव किया था। इसके अनुसार 15 साल के कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाना रेप माना जाएगा।