Sunday, November 17, 2024
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स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान शार्ट ड्रेस दिख जाने से हुआ ‘इस्लाम का अपमान’, मलेशिया में कॉमेडियन गिरफ्तार: हो सकती है 2 साल की जेल

जज सीती अमीना गजाली के समक्ष उक्त महिला ने कहा कि उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। महिला पर मुस्लिमों के बीच मजहबी संघर्ष को बढ़ावा देने के भी आरोप हैं।

मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में एक महिला पर इस्लाम का अपमान करने का मुकदमा चलाया गया। आरोप लगाया गया कि उसने एक कॉमेडी क्लब में परफॉर्म करते समय ‘अश्लील हरकतें’ की थीं। उक्त 26 वर्षीय महिला का नाम सीती नूरामीरा अब्दुल्लाह (Siti Nuramira Abdullah) है, जिसने अदालत में खुद को निर्दोष बताया है। जज सीती अमीना गजाली के समक्ष उक्त महिला ने कहा कि उस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। महिला पर मुस्लिमों के बीच मजहबी संघर्ष को बढ़ावा देने के भी आरोप हैं।

महिला पर तमन तुन डॉ इस्माइल कॉमेडी क्लब में शॉर्ट ड्रेस में शो करने के कारण कपड़े उतारकर ‘इस्लाम का अपमान’ करने का आरोप लगाया गया है। उसने एक मुस्लिम होने और कुरान के 15 अध्यायों को याद करने की बात स्वीकार की थी।

नूरामिरा पर मलेशियाई दंड संहिता की धारा 298A के तहत कलह, फूट या दुश्मनी की भावना पैदा करने का आरोप लगाया गया था। अगर दोषी ठहराया जाता है, तो उसे पाँच साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है। उप लोक अभियोजक नजाह फरहाना ने आज सुनवाई के दौरान अनुरोध किया कि आरोपित को जमानत नहीं दी जाए क्योंकि यह अपराध जमानती नहीं है।

हालाँकि, आरोपित के वकील आर. शिवराज ने कम बांड का अनुरोध करते हुए तर्क दिया कि जमानत का उद्देश्य केवल उनके मुवक्किल को अदालत में पेश करने का आश्वासन देना था। अदालत ने आरएम 20,000 की जमानत राशि के साथ जमानत दी, और आरोपपित को मामला हल होने तक अपना पासपोर्ट जमा कराने का आदेश दिया गया।

हिजाब पहने महिला पर आरोप है कि उसने अपने ओपन माइक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर मंच पर अपमानजनक मजहबी टिप्पणी की और बाजू कुरुंग (मलय ड्रेस) को हटा दिया। जिससे उसके आउटफिट के नीचे जो उन्होंने स्पेगेटी-स्ट्रैप ड्रेस पहनी हुई थी वह दिख गई। इसी शो के वायरल हो रहे 54 सेकेंड के वीडियो के आधार पर पुलिस ने 9 जुलाई को महिला को गिरफ्तार कर लिया।

हालाँकि, इस मामले की सरकार और आम जनता दोनों ने आलोचना की है। वहीं कुआलालंपुर सिटी हॉल द्वारा कॉमेडी क्लब के संचालन को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।

गौरतलब है कि महिला के वायरल वीडियो को संघीय क्षेत्र का इस्लामिक धार्मिक विभाग देख रहा है। मलेशिया में 1997 के शरिया क्रिमिनल ऑफेन्स (संघीय क्षेत्र) अधिनियम के तहत इस्लाम का अपमान करने या अवमानना ​​करने के दोषी पाए जाने पर RM3,000 तक का जुर्माना या दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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