केजरीवाल को संवैधानिक संस्थाओं के दायरों को समझते हुए दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार, उप-राज्यपाल एवं ब्यूरोक्रेसी के साथ मिल कर कार्य करना होगा। हरियाणा और पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों से भी उनके सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं।
जस्टिस सिकरी ने फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी प्रकार के मतभेद की स्थिति में उपराज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। दिल्ली हाईकोर्ट भी अपने फैसले में कह चुका है कि LG ही राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासक हैं।