सर्वे के खिलाफ दायर इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से माँग की गई थी कि वो हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर देने से इनकार कर दिया।
हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने ये कहते हुए याचिका का विरोध किया कि राजस्व कानून के तहत इस पर यहाँ सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास तहसीलदार के ऊपर अपील करने का विकल्प है।