Wednesday, November 6, 2024
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देवरिया में प्रेमचंद यादव के घर पर नहीं चलेगा बुलडोजर, इलाहाबाद HC ने लगाई रोक: दुबे परिवार का हुआ था नरसंहार

इस याचिका में कहा गया कि हिंसक वारदात के बाद तहसीलदार ने 11 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण आदेश किया था। वो जिद की वजह से ऐसा कर रहे हैं।

देवरिया नरसंहार के आरोपित प्रेम चंद यादव के परिवार को बड़ी राहत मिली है। उनके घर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तहसीलदार द्वारा प्रेम चंद यादव का घर गिराए जाने के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि इस मामले में पीड़ित परिवार को सही तरीके से अपील करने का मौका नहीं मिला। ऐसे में याचिकाकर्ता देवरिया के डीएम के पास अपील लेकर जाए। हाई कोर्ट ने देवरिया के डीएम को भी इस मामले में निर्देश जारी किए हैं।

देवरिया के डीएम को हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि देवरिया के डीएम इस मामले में तीन माह के अंदर इस मामले की जाँच करके निर्णय लें। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में जस्टिस चंद्र कुमार राय की अदालत में हुई। जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से वकीलों ने तहसीलदार के 11 अक्टूबर, 2023 के आदेश को चुनौती दी थी। इस याचिका में कहा गया कि हिंसक वारदात के बाद तहसीलदार ने 11 अक्टूबर को ध्वस्तीकरण आदेश किया था। वो जिद की वजह से ऐसा कर रहे हैं। वकीलों ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में खलिहान के तौर पर दर्ज है।

हाईकोर्ट ने अपील के लिए दिया समय

इस मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष नहीं सुना गया और न ही किसी तरह का सीमांकन या सर्वे किया गया। हालाँकि, हाईकोर्ट में सरकारी वकील ने ये कहते हुए याचिका का विरोध किया कि राजस्व कानून के तहत इस याचिका पर यहाँ सुनवाई नहीं हो सकती, क्योंकि याचिकाकर्ता के पास तहसीलदार के ऊपर अपील करने का विकल्प है। ये याचिका प्रेम चंद यादव के परिवार के राम भुवन यादव की तरफ से दाखिल की गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट के सामने ये याचिका अर्जेंट लिस्टिंग के तौर पर पहुँची थी, जिसपर हाई कोर्ट ने तहसीलदार के फैसले पर रोक लगा दी और याचिकाकर्ता को डीएम के पास अपील करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने देवरिया के डीएम को निर्देश देते हुए कहा है कि वो इस मामले की जाँच और सुनवाई 3 माह में पूरी कर लें। चूँकि याचिकाकर्ता का कहना है कि उसकी बात नहीं सुनी गई है, इसलिए इस मामले में अपील करने के लिए याचिकाकर्ता के पास 15 दिन का समय भी दिया जाता है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद कम से कम 3 माह तक प्रेम चंद यादव का घर नहीं गिरेगा।

अखिलेश यादव ने प्रेम चंद यादव के परिजनों से की मुलाकात

देवरिया हत्याकांड मामले के 15 दिन बीत जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने फतेहपुर गाँव का दौरा किया। वो मृत दुबे परिवार के घर भी गए थे। हालाँकि मृतक के परिवार के देवेश दुबे ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वो अपनी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य रहे प्रेम चंद यादव के घर पहुँचे और परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने प्रेम चंद यादव के परिजनों को हरसंभव मदद का आश्वासन भी दिया था।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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