मोजर बिअर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से अनुमति लिए बिना सहायक कंपनियों की ओर से 2051.87 करोड़ रुपए की कॉर्पोरेट गारंटी देने का आरोप है। इससे बैंक को 354.51 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को दो हफ्ता का समय देने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल वकील को चिकित्सा खर्च के लिए 5 लाख रुपए का अंतरिम मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
मोजर बिअर और उसके निदेशकों पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से फंड जारी कराने के लिए जाली दस्तावेजों का प्रयोग करने का आरोप है। कंपनी ने बैंक से अनुमति लिए बिना सहायक कंपनियों की ओर से 2051.87 करोड़ रुपए की कॉर्पोरेट गारंटी दी।
पीड़िता ने बताया कि कार चला रहे वकील ने रिवर्स गियर में कार डालकर ट्रक के रास्ते से बचने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हो सके, क्योंकि ट्रक बिल्कुल उन्हीं की तरफ मुड़ गया और फिर उनकी कार को रौंद दिया। पीड़िता की हालत अभी भी नाजुक है।
सीबीआई की एक टीम ने पीड़िता के गॉंव माखी में ग्रामीणों से पूछताछ की। माखी थाने में दस्तावेजों को खंगाला और पुलिसकर्मियों से पूछताछ की। जॉंच अधिकारी पीड़िता के वकील के पड़ोसियों से भी मिले।
अधिकारियों ने बताया कि चूँकि अभी छापेमारी जारी है, इसलिए इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन, माना जा रहा है कि 15 से अधिक स्थानों पर छापे मारे गए हैं।
सेंगर की कस्टडी के अलावा पीड़िता के चाचा से पूछताछ के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई ने इजाजत माँगी है। सुप्रीम कोर्ट ने रायबरेली जेल में बंद पीड़िता के चाचा को दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है।
रकीबुल के अलावा उसकी माँ कौशल रानी, पूर्व जज पंकज श्रीवास्तव, गया सिविल कोर्ट के तत्कालीन न्यायिक दंडाधिकारी राजेश प्रसाद और रोहित रमन (रकीबुल का दोस्त) पर आरोप तय किए गए हैं।