जज ने अपने आदेश में कहा कि कुछ “आरोपित किसी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उन्हें कानून और व्यवस्था अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती और न ही कानून में ऐसा कोई प्रावधान है।”
भाजपा नेता विजय मिश्र ने इस संबंध में शिकायत दायर की थी। वो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं। मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।