OpIndia is hiring! click to know more
Sunday, April 13, 2025
Homeराजनीतिउधर बेल को जीत दिखा रही थी AAP, इधर 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत...

उधर बेल को जीत दिखा रही थी AAP, इधर 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए अरविंद केजरीवाल, सुप्रीम कोर्ट बोला – CM बने रहना है या नहीं इस पर लें निर्णय

दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें भले ही सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है लेकिन अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएँगे। उन्हें ईडी के बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया था। उस मामले में भी दिल्ली सीएम ने हाई कोर्ट में चुनौती थी। अब मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई 2024 तक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ ही घंटों बाद यह आदेश आया है। दरअसल, केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। अब तक वे प्रवर्तन निदेशालय (ED) की न्यायिक हिरासत में थे।

दरअसल, सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी अनियमितताओं में अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक बताया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में CBI ने कहा था कि केजरीवाल के करीबी सहयोगी और AAP के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर विभिन्न शराब निर्माताओं और व्यापारियों के संपर्क में थे और आबकारी नीति में उनके अनुकूल प्रावधानों के लिए रिश्वत की माँग की थी।

सीबीआई ने अपने पिछले आरोपपत्र में कहा था कि आम आदमी पार्टी को मिले 100 करोड़ रुपए की रिश्वत में से 44.45 करोड़ रुपए की राशि जून 2021 से जनवरी 2022 के दौरान ‘हवाला चैनलों’ के माध्यम से गोवा स्थानांतरित की गई थी। इन पैसों का उपयोग वहाँ के विधानसभा चुनाव अभियान में पार्टी का प्रचार-प्रसार करने के लिए किया गया था।

राउज एवेन्यू का निर्णय आने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (12 जुलाई 2024) को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कहा कि चूँकि मामला जीवन के अधिकार से जुड़ा है और गिरफ्तारी का मुद्दा बड़ी बेंच को भेजा गया है, इसलिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।

इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल को तय करना है कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या नहीं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा, “हम इस तथ्य से अवगत हैं कि अरविंद केजरीवाल एक निर्वाचित नेता हैं, लेकिन वे पिछले 90 दिनों से अधिक समय से कारावास में हैं।”

उल्लेखनीय है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें भले ही सर्वोच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है लेकिन अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएँगे। उन्हें ईडी के बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया था। उस मामले में भी दिल्ली सीएम ने हाई कोर्ट में चुनौती थी। अब मामले की सुनवाई 17 जुलाई को होगी।

OpIndia is hiring! click to know more
Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

हनुमान जयंती पर भी ‘शांतिदूतों’ का उपद्रव, नेपाल से लेकर MP की गुना तक शोभायात्रा पर पत्थरबाजी: कहीं मदरसे की छत से हमला तो...

हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर बिहार के पूर्वी चंपारण से लगे नेपाल के बीरगंज में और मध्य प्रदेश के गुना में शोभायात्रा पर पथराव की घटना सामने आई।

देवी-देवताओं की मूर्तियाँ गढ़ते थे हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन, काट डाला: BJP ने शेयर किया Video, मुर्शिदाबाद में मुस्लिम भीड़ का खून-खराबा

मुर्शिदाबाद हिंसा में हिंदुओं को खास तौर पर निशाना बनाया गया। उनके घर, दुकानें, गाड़ियाँ और यहाँ तक कि मंदिर भी नहीं बख्शे गए।
- विज्ञापन -