"हम प्यार के खिलाफ नहीं हैं, हम 'जिहाद' के खिलाफ हैं। किसी को धोखा देकर, नाम बदलने या बेईमान तरीके से प्यार नहीं करना चाहिए। हमने फ्रीडम टू रिलिजन एक्ट 2021 कानून बनाया है।"
मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए दंड कानून (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी।
माँ नर्मदा की जयंती के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज अपनी पत्नी संग शामिल हुए और मंच से उन्होंने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखने की बात भी कह दी।
लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु को चुना गया है। केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं।
‘धर्म स्वातन्त्रय विधेयक’ को विधानसभा में पेश करने से पहले प्रदेश सरकार ने इसमें सख्त प्रावधान शामिल किए हैं। जोड़े जा रहे नए प्रावधानों के अनुसार चर्च, मदरसे और स्कूल भी कार्रवाई के दायरे में आएँगे।