दारोगा सचिन कुमार ने कोर्ट में ही रिमांड प्रपत्र और केस डायरी जज अभिषेक त्रिपाठी के सामने फेंक दी। दारोगा ने कहा, "यह कागज आप ही रख लें। हम आरोपितों को ले जा रहे हैं।"
भाजपा नेता विजय मिश्र ने इस संबंध में शिकायत दायर की थी। वो जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष भी रहे हैं। मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस बात को लेकर अदालत को संतुष्ट करने में नाकाम रहा कि वो सप्ताह में 2 बार अपनी लीगल टीम के साथ बैठक का इस्तेमाल सिर्फ सुनवाइयों के संबंध में चर्चा करने के लिए कर रहा है।
याचिका में कहा गया था कि उक्त तहखाने में मूर्तिपूजा की जाती थी। अदालत ने माना कि दिसंबर 1993 में पुजारी सोमनाथ व्यास को तहखाने में घुसने से रोक दिया गया था।