उत्तर प्रदेश के कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन को 14 दिन जेल में गुजारने होंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। धोखाधड़ी के एक मामले में हसन को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। जमीन धोखाधड़ी के इस मामले में हसन के अलावा आठ अन्य लोग भी आरोपित हैं।
जमानत याचिका खारिज होने के बाद कड़ी सुरक्षा में हसन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले विधायक को 7 दिनों की अंतरिम जमानत मिली थी। कैराना के ही रहने वाले मोहम्मद अजीज ने जनवरी 2018 में नाहिद हसन और उनकी मॉं तबस्सुम बेग पर जमीन के बैनामे में तकरीबन 80 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2018 में हसन की गिरफ्तारी पर रोक और प्राथमिकी रद्द करने वाली याचिका खारिज कर दी थी। उन्हें निचली अदालत में हाजिर होने तक के लिए गिरफ्तारी से राहत दे दी थी। शुक्रवार को हसन फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपनी जमानत कराने के लिए पहुॅंचे। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत को भी खारिज करते हुए जेल भेजने के आदेश दिए। कोर्ट के आदेश के बाद पहुॅंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लिया और मुजफ्फरनगर की जेल भेज दिया।
सपा विधायक के कोर्ट में पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। विधायक को जेल भेजने के बाद माहौल को देखते हुए जिला प्रशासन ने इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी। नाहिद हसन के वकील इंतजार अहमद ने बताया कि सपा विधायक के विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है। जमानत के लिए उच्च कोर्ट में अर्जी डालने की बात उन्होंने कही है।